कांकेर

निरीक्षण दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में
खाद्य पदार्थों का जांच कर की गई कार्यवाही

कलेक्टर चन्दन कुमार के निर्देेशानुसार नगर पालिका क्षेत्र कांकेर अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों का खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नाप तौल एवं नगर पालिका परिषद के संयुक्त टीम द्वारा जांच कर कार्यवाही की गई। सर्व प्रथम जांच के दौरान लक्ष्मी रेस्टोरेन्ट नया बस स्टैण्ड कांकेर में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करते पाये जाने पर 01 नग 14.2 किलो का आधा भरा इन्डेन कम्पनी का सिलेण्डर, रूबरू जायका होटल ज्ञानी चैक में 01 नग 14.2 किलो का आधा भरा इन्डेन कम्पनी का सिलेण्डर, 01 नग चूल्हा, राजेश होटल पुराना बस स्टैण्ड में 01 नग 14.2 किलो इन्डेन कम्पनी का सिलेण्डर एवं 01 नग चूल्हा, दिलदार होटल पुराना बस स्टैण्ड कांकेर में 01 नग 14.2 किलो इन्डेन कम्पनी का सिलेण्डर इस प्रकार 04 नग घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 नग चूल्हा एवं 03 नग रेग्यूलेटर को जप्त किया गया है।
निरीक्षक विधिक नाप तौल द्वारा लक्ष्मी रेस्टोरेन्ट नया बस स्टैण्ड एवं मारवाड़ी भोजनालय पुराना बस स्टैण्ड कांकेर का जांच के दौरान असत्यापित इलेक्ट्राॅनिक उपकरण का उपयोग करते पाये जाने पर 01-01 नग जप्त किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रूबरू रेस्टोरेंट एवं लक्ष्मी रेस्टोटेंट में 13 डिब्बे खाद्य कलर जिसकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी थी, जिसे नष्ट किया गया। इसी प्रकार जैन स्वीट्स में आधा किलो के 04 पेप्सी डिब्बा का उपभोग समय समाप्त होने पर नष्ट किया गया। राजकुमार जनरल स्टोर गोविन्दपुर प्रोपराईटर राजकुमार फब्यानी से समय-सीमा समाप्त होने पर 225 पैकेट वजन प्रति पैकेट 01 किलो का गेहॅू आटा सन ब्राण्ड का जिसकी राशि 8550 रूपये का जप्त की गई है।
स्वच्छता निरीक्षक नगर पालिका परिषद् कांकेर द्वारा जांच के दौरान साफ-सफाई में कमी होने के कारण लक्ष्मी रेस्टोरेंट, रूबरू होटल, जैन स्वीटस और राजेश होटल से पांच-पांच सौ रूपये तथा ताज बिरियानी होटल से 1000 रूपये एवं जयहिन्द होटल को 1500 रूपये इस प्रकार 5000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। जांच के दौरान सभी प्रतिष्ठान संचालकों को 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं किये जाने, तौल हेतु सत्यापित उपकरणों का उपयोग किये जाने, समय-सीमा समाप्त होने पर किसी भी प्रकार का खाद्य समाग्री, पेय पदार्थ का उपयोग नहीं किये जाने एवं साफ-सफाई का विशेष पालन करने का निर्देश दिये गये हैं। निरीक्षण के दौरान खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, निरीक्षक नाप तौल विधिक एवं स्वच्छता निरीक्षक नगर पालिका परिषद सम्मिलित थे।

Reported by Vinod Kumar sahu

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