महासमुंद

हीरे की तस्करी करते पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से 13 नग हीरे बरामद…

सरायपाली : पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर को विगत दिनों से सूचना मिल रही थी कि महासमुंद जिला अंतर्गत खनिज रत्न (हीरा) को अवैध तरीको से बेचने के फिराक में कुछ लोग घुम रहे है। पुलिस अधीक्षक ने जिलें के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को ऐसे संदिग्घ व्यक्तियों पर नजर रखने हेतु निर्देशित किया गया था.

इसी दौरान 30 अगस्त 2020 को पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति नीले रंग के मोटर सायकल सुपर स्प्लेण्डर क्रमांक CG06 GH 0904 में हीरा जैसे बहुमुल्य खनिज रत्न रखकर ग्राहक की तलाश में छुईपाली चौक के पास घुम रहा है।
मुखबीर सूचना पर थाना सिंधोड़ा एवं सायबर सेल की टीम रवाना होकर छुईपाली पहुचा. जहाँ मुखबीर की निशानदेही पर संदिग्ध वाहन मो0साएक्र0 CG06 GH 0904 का पता तलाश करने लगी। तभी छुईपाली चौक के पास एक मो0सा0 नीले रंग के सुपर स्प्लेण्डर क्र CG06 GH 0904 में एक व्यक्ति आ रहा था। जिसे घेराबंदी कर रोका गया था। वाहन में संजय बाघ पिता सहदेव बाघ जाति सौरा उम्र 42 वर्ष साकिन बाराडोली थाना सरायपाली सवार था ।

जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ कर तलाशी ली गई, तलाशी में संदिग्ध संजय बाघ के पहने हुए फूल पेंट के जेब से सफेद रंग की प्लास्टिक झिल्ली में 11 नग बडा हीरा जैसा बहुमुल्य खनिज रत्न एवं एक प्लास्टिक झिल्ली जिपर वाली में 02 नग छोटा हीरा जैसा बहुमुल्य खनिज रत्न मिला.

पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ कर दस्तावेज दिखाने को कहा गया. जिसके द्वारा कोई वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करने व पूछताछ पर गोलमोल जवाब देने लगा। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त खनिज रत्न जैसा हीरा देवभोग का होना स्वीकार किया तथा बिक्री हेतु ग्राहक का तलाश करना बताया.

जिसपर पुलिस ने आरोपी संजय बाघ पिता स्व0 सहदेव बाघ जाति सौरा उम्र 42 वर्ष साकिन बाराडोली थाना सरायपाली जिला महासमुन्द गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 13 नग हीरा जप्त किया गया। जिसकी कीमत लगभग 4,20,000 रूपये है।

मामले में पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 379 ताएहि0, 4 (21) खान एवं खनिज अधिनियम 1967 कार्यवाही किया जा रहा है.

लाइव भारत 36 न्यूज़ से जिला रिपोर्टर की रिपोर्ट

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