कांकेर

नगर पंचायत क्षेत्र नरहरपुर में धारा-144 लागू

नगर पंचायत नरहरपुर में 20 दिसम्बर  को मतदान एवं 23 दिसम्बर 2021 को मतगणना होना निश्चित किया गया है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही नगर पंचायत नरहरपुर क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा नगर पंचायत नरहरपुर क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत धारा-144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के स्थायी आदेशों के द्वारा भी निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किये जावें। जिले के नगर पंचायत नरहरपुर क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे बंदुक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल ईत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा।
उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हे अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं। कांकेर जिले के नगर पंचायत नरहपुर क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा न ही कोई धरना देगा। यह आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह, व्यक्ति के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आज दिनांक 24.11.2021 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। चूंकी समय कम होने के कारण किसी पक्ष या व्यक्ति को सुनवाई का अवसर संभव नहीं हो सका। अतः यह आदेश समयाभाव के कारण एक पक्षिय पारित किया गया है।

विनोद साहू ब्यूरो चीफ लाइव भारत 36 न्यूज़ कांकेर

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button