नगर पंचायत क्षेत्र नरहरपुर में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तार यंत्र चलाये जाने पर प्रतिबंधित
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पंचायत निर्वाचन 2021 की घोषणा की गई है। नगर पंचायत नरहरपुर क्षेत्र में आम निर्वाचन 2021 की कार्यवाही 27 नवंबर 2021 से प्रारंभ होकर 23 दिसम्बर 2021 को मतगणना संपन्न कराया जाना निर्धारित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा जिले के नगर पंचायत नरहरपुर क्षेत्र में आम निर्वाचन 2021 संपन्न कराने में कोई व्यवधान न हो इसलिए छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा-4 एवं धारा-6 के अंतर्गत त्रीव संगीत, हार्नटाइप, ध्वनि विस्तारक का उपयोग अनुक्षा के बिना तत्काल प्रभाव से जिले के नगर पंचायत नरहरपुर क्षेत्र में प्रतिबंध किया गया है।अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत तहसीलदार, कार्यपालिक दण्डाधिकारी नरहरपुर को कतिपय निर्बन्धनों के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाये जाने की अनुमति हेतु अधिकृत किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा नगर पंचायत नरहपुर आम निर्वाचन 2021 के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाये जाने की अनुमति प्राप्त पत्रों की पंजी तथा प्रत्येक प्राप्त आवेदन पत्र की तिथि एवं समय दर्ज किया जावे। प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण कर पृथक से अनुमति आदेश जारी किया जावे, जिसमें अनुमति का तिथि एवं समय का भी स्पष्ट उल्लेख किया जावे। प्रदान की गई अनुमति की सूचना अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर एवं थाना प्रभारी नरहरपुर तथा कलेक्टर कार्यालय को भी भेजी जावे। अनुमति देते समय अधिनियम में निर्देशित अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया जावे। यदि एक ही तिथि एवं समय में एक ही स्थान पर एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा आवेदन किया जाता है तो प्रथम प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रथम आवेदक को ध्वनि विस्तार की अनुमति दियाजावे तथा उसके बाद ही अवधि में दूसरे आवेदक को अनुमति दिये जाने पर विचार किया जावे। यह आदेश 24.11 2021 से 23.12.2021 रात्रि 12 बजे तक नगर पंचायत नरहरपुर के सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।
विनोद साहू ब्यूरो चीफ लाइव भारत 36 न्यूज़ कांकेर