सरकार ने ड्राइवरों के लिए बनाया नया कानून,गाड़ियों थमे पहिये
लाइव भारत 36न्यूज़ से लवन से धीरेन्द्र साहू
जिला बलौदाबाजार///सड़क हादसा रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के द्वारा विगत दिनों नए कानून लेकर आई है। जैसे ही इस कानून को लागू किया गया है,उसके बाद से पूरे देश भर में विरोध प्रारंभ हो गया है। बलौदाबाजार जिले में 1 जनवरी 2024 को एक भी भारी वाहन बलौदाबाजार जिले में नहीं चला है। बलौदाबाजार जिले का वाहन चालको का कहना है कि वर्तमान समय में ड्राइवर की तत्काल जमानत हो जाती है, जिसमें अधिकतम दो साल तक की सजा थी। वर्तमान में संशोधित कानून में ड्राइवर को अधिकतम दस साल की सजा और सात लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सभी वाहन चालको को कहना है कि कोई गरीब वाहन चालक इनता जुर्माना कैसे भर पाएगा। सड़क पर कोई भी वाहन चालक जानबूझकर हादसा नहीं करता, बल्कि यह दुर्घटनाएं अचानक से होती है।
उल्लेखनीय है कि 01 जनवरी से राष्ट्र व्यापी हड़ताल शुरू हो गई है। पहले दिन का आंशिक असर लवन व बलौदाबाजार जिले में देखने को मिला। यहां इस जिले में एक दो वाहनों को छोड़कर बड़ी वाहनें पूरे दिनभर बंद रही। जबकि इस रोड पर पूरे दिन में हजारों से भी अधिक वाहनें गुजरती है। लवन क्षेत्र के ट्रांसपोटर सुखदेव साहू को कहना है कि केन्द्र सरकार के द्वारा बनाया कानून बहुत ही गलत है। कोई भी हादसा होने के बाद फरार होने पर 7 लाख रूपए तक जुर्माने का प्रावधान रखा है, जो कि सरासर गलत है। लगातार ड्राइवरों के लिए हड़ताल करना ड्राइवरों के परिवारों के लिए ठीक नहीं है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। केन्द्र सरकार को चाहिए कि जो भी नियम कानून ला रहे है वह ड्राइवरों के हित में रहे, क्योंकि ड्राइवरों का इन दिनों काम तेजी से चल रहा है। ड्राइवर के बिना पूरा ट्रांसपोर्टिंग का काम नहीं हो पायेगा। वही, हड़ताल होने की वजह से बस का पहिया भी पूरी तरह से थम गया है, जिसकी वजह से यात्री वाहनों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में खासी परेशानी हुई। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो कोरोना काल के दौरान यात्रियों को जिस स्थिति का सामना करना पड़ा है, वह अभी वर्तमान समय में भोगना पड़ सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के भारी माल वाहक वाहनों का हड़ताल का समय चल रहा है। सवारी वाहन और भारी वाहनों के हड़ताल में चले जाने से निश्चित रूप से दैनिक दिनचर्या एक ही दिन में प्रभावित होता दिखा है। यदि ऐसी ही स्थति बनी रही तो कोरोना काॅल में जो स्थिति बनी थी वह एक दो दिन में सभी को नजर आ जायेगी। ट्रांसपोटर संचालक सुखदेव साहू ने का कि कोई भी ड्राइवर जान बूझकर कोई भी हादसा नहीं करता है। हादसा अचानक से हो जाता है। नए कानून में जो जुर्माना तय किया गया है, आखिर यह जुर्माना ड्राइवर कैसे भरपाई कर पायेंगे। नियम लागू करने के पहले विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करते हुए अभी वर्तमान में ड्राइवर के लिए नए कानून थोप दिया गया है, जो सरासर गलत व अहित होता दिख रहा है। हम सभी ड्राइवर भाई इस कानून का पूर्ण रूप से विरोध करते है। और जब तक इस कानून को ड्राइवरों के हित में नहीं लाया जाता है तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके लिए जो भी होगा सरकार जिम्मेदार रहेगा।