10 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ़्तार
जांजगीर /मालखरौदा:- श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री बी एन मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय महादेवा एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय तस्लीम आरिफ के द्वारा जिला मे अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब के बिक्री एवं अवैध तस्करी के रोकथाम के लिए कड़ी निर्देश दिए गए है जिसके परिपालन मे दिनांक 02.09.2021 को हमराह स्टॉफ के थाना क्षेत्र में रात्रि गस्त्त पेट्रोलिंग के लिए रवाना हुआ था कि जरिए मुखबिर सूचना मिला की नगर पंचायत अड़भार का राजू जोशी पिता कार्तिक राम जोशी जो पूर्व में भी शराब के केस में पकड़ाया था फिर से हाथ भट्टी से बना कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु घर के सामने सफेद रंग के जरिकेन मे रखा हुआ था कि सूचना पर गवाहों के मुखबिर के बताए स्थान नगर पंचायत अड़भार मे राजू जोशी को उसके घर के सामने पकड़े। जो अपने दोनो हाथों में एक जरीकेन में 5-5 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 10 लीटर कीमत 1000 रुपए पकड़ा हुआ था इसके संबंध में धारा 91 जाफि को नोटिस दिया जो अवैध शराब रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखित मे दिया उक्त शराब को आरोपी राजू जोशी के द्वारा पेश करने पर विधिवत समक्ष गवाह के जब्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही कर अपराध क्रमांक क 280/2021 धारा 34 आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी राजू जोशी उम्र 19 वर्ष सकिन नगर पंचायत अड़भार के द्वारा उक्त अपराध का घटित करना अपराध सबूत पाए जाने से आरोपी दिनांक 02.09.2021 को 23:40 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री कमल किशोर महतो आरक्षक बलवंत चंद्रा , राजेश धिरहे, सहदेव यादव ,सूरज सीदार की सराहनीय भूमिका रही
लाइव भारत 36 न्यूज़ से विजय धिरहे