जशपुर जिला

कलेक्टर ने बैंक के संचालन हेतु जारी किया दिषा निर्देश पढ़िये पूरी खबर

जशपुरनगर 20 अप्रैल 2021/ कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के बचाव के लिए जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल 2021 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने इस दौरान बैंकों को केवल एटीएम कैष रिफलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खोलने की अनुमति होगी, किन्तु दवा, चिकित्सीय प्रयोजन, उचित मूल्य की दुकानों एवं पेट्रोल पंप संचालक, गैस एजेंसियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन हेतु बैंक शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तिों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। को विलोपित करते हुए नवीन संषोधन स्थापित की है।
कलेक्टर ने इस दौरान को-माॅर्विड, गर्भवति, अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव डयूटी से छूट देते हुए बैंकोे को हब -बैंकिग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। परंतु सभी बैंक, शाखाएं प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक ही संचालित हो सकेगी। साथ ही उन्होंने एटीएम कैष रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल पंप, एल.पी.जी., पीडीएस., कैरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल आॅक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड आॅक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक स्ंाबंधित व्यक्त्यिों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

लाइव भारत 36 न्यूज से जशपुर से लखन लाल सिंह

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