महासमुंद

सुनसान रास्ते मे नाबालिक का बलत्कार !24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को किया गिरप्तार


महासमुंद/सराईपाली :-थाना सराईपाली के अप. क्र. 473/2020 धारा 376/(2)(च )376AB, 506ता. दि. एव धारा 46लैगीक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण जिसमें दिनांक 13 /12/2020 को प्रार्थी साथियों ने सरायपाली थाना लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 12/12/2020 को शाम 6:00बजे उसके देवर का लड़का इसकी नाबालिग पुत्री (पीड़िता) को नया कपड़ा खरीद कर दूंगा कह कर सरायपाली ले जाने के बहाने मोटरसाइकिल बिना नंबर का सीटी 100 मैं बिठाकर ले जाकर सुनसान रास्ते में बलीराम बघेल बघेल के पुराने मकान ग्राम बानी गिरोला मे जबरदस्ती ले जाकर बलात्कार किया,
एवं घटना को घरवालों को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया, जिस पर तत्काल संज्ञान में लेते हुए, प्रकरण भी गंभीरता तथा संवेदनशील को देखते हुए, थाना प्रभारी वीणा यादव व स्टाफ द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए, दिनांक 13:12 2020 को ही कुछ घंटे के अंदर आरोपी उम्र 21 वर्ष थाना सरायपाली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया, तथा आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर 24 घंटे के अंदर ही विवेचना पूर्ण कर दिनांक 14- 22- 2020 को अभियोजन पत्र भारतीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है!
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षण वीणा यादव, उप निरीक्षक अनिल बालेश्वर, सहायक उपनिरीक्षक नीलांबर सिंह नेताम, मुरलीधर भाई, प्रधान आरक्षक रामकृष्ण साहू, अशोक बाघ, प्रधान आरक्षक हेमांदरी, योगेंद्र बंजारे, टीका राम साहू, युवराज रत्नाकर, टीकाराम नायक, अनिल मांझी, राकेश शांडिल्य, शिव शंकर राज, राजेश बारिक, दिलीप पटेल, विपिन सिदार, योगेश यादव, महिला आरक्षक सौदामिनी बगरती, सैनिक लक्ष्मण मिश्रा, तथा अन्य थाना स्टाफ का योगदान रहा!

कमलेश चौहान के रिपोर्ट

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