कांकेर


नाबालिग को बहला फुसला दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार !

थाना पखांजूर में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 14 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, पुलिस अधीक्षक कांकेर एम.आर.आहिरे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर जी.एन.बघेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पखांजूर मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में थाना पखांजूर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अपराध पंजीबद्ध होने के चंद घंटों में त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृता को आरोपी निर्मल बागची पिता परिमल बागची उम्र 28 वर्ष निवासी सोहागपुर थाना सोहागपुर जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश के कब्जे से बरामद किया आरोपी पीड़िता के गांव में विगत कुछ दिन पूर्व मजदूरी करने आया था जिसने 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर भगा ले जा कर पीड़िता से दुष्कर्म करना स्वीकार किया। आरोपी पीड़िता को भगा कर होशंगाबाद ले जाते हुए नाकेबंदी के दौरान पुलिस द्वारा पकड़ा गया ।आरोपी को थाना पखांजूर के अपराध क्रमांक 145/20 धारा 363,366,376 भादवि धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना पखांजूर की कार्यवाही।

थाना पखांजूर में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 14 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पखांजूर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, पुलिस अधीक्षक कांकेर एम.आर.आहिरे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर जी.एन.बघेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पखांजूर मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में थाना पखांजूर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अपराध पंजीबद्ध होने के चंद घंटों में त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृता को आरोपी निर्मल बागची पिता परिमल बागची उम्र 28 वर्ष निवासी सोहागपुर थाना सोहागपुर जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश के कब्जे से बरामद किया आरोपी पीड़िता के गांव में विगत कुछ दिन पूर्व मजदूरी करने आया था जिसने 14 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर भगा ले जा कर पीड़िता से दुष्कर्म करना स्वीकार किया। आरोपी पीड़िता को भगा कर होशंगाबाद ले जाते हुए नाकेबंदी के दौरान पुलिस द्वारा पकड़ा गया ।आरोपी को थाना पखांजूर के अपराध क्रमांक 145/20 धारा 363,366,376 भादवि धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना पखांजूर की कार्यवाही।

लाइव भारत 36 न्यूज़ कांकेर से विनोद साहू की रिपोर्ट

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