माननीय हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत को खारिज हेतु लगाया गया आवेदन-सी 0एस0 चौहान(अधिवक्ता)
दिनांक 23.2.2013 को मलनी में रामायण प्रतियोगिता रखा गया,और रामायण टीमों को आमंत्रित किया गया था,जिसमें विजय कुमार चौहान तबला वादक ने भी अपना सहयोगी टीम के साथ नवधा रामायण प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए गया था,जिस पर दिनांक 24/02/2023 को कमल चंद्रा द्वारा मोबाइल में लक्ष्मी कंवर(गायिका)को कॉल कर चौहान समाज को अपमानित,जातिसूचक गंदा गंदा गाली गलौज देते हुए बोला की यह नीच जाति के है,इनके मंच में बैठने से हमारा रामायण यज्ञ अछूत हो गया, नवधा रामायण करवाने का कोई मतलब नहीं निकला।
जब यह बात समाज को पता चला तो समाज ने विजय चौहान को लेकर थाना जैजैपुर में एफ आई आर करवाया,जिसमे अपराध क्रमांक 36 भारतीय दंड संहिता की धारा 294 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति धारा 3(1) द,3(1)ध
धाराओं से दर्ज किया गया। एफ आई आर दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया है।
चौहान समाज इस मामला से आहत होकर पूरा आक्रोशित हो गया है इसमें 26/03/2023 को गिरिफ्तारी हेतु धरना प्रदर्शन भी जैजैपुर में किया गया।जिसमें थाना प्रभारी मैडम के द्वारा सात दिवस के भीतर आरोपी कमल चंद्रा को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है।लेकिन अभी तक कोई विशेष गति दिखाई नहीं देने के स्थिति में
छत्तीसगढ़ मानव अधिकार JJF के प्रदेश अध्यक्ष एवं हाई कोर्ट अधिवक्ता माननीय सी0 एस0 चौहान द्वारा समाज के प्रतिनिधियों को बिलासपुर बुलाया गया जिसमें देर ना करते हुए चौहान समाज के रायगढ़ जिला अध्यक्ष महावीर गुरुजी द्वारा सामाजिक बंधु सम्मानिय सोहन चौहान,रामेश्वर चौहान बिलासपुर,राधेश्याम चौहान भटगांव, लखन लाल चौहान व विजय चौहान कोरबा को बिलासपुर भेजे।
छ. ग.चौहान समाज के प्रतिनिधि गण ने पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर को पत्र देकर निवेदन किया है कि एस्ट्रोसिटी एक्ट के आरोपी कमल चंद्रा को भगोड़ा घोषित कर उसका फोटो समस्त सार्वजनिक जगहों पर चस्पा किया जाए ताकि पुलिस को इसका सूचना मिल सके और जल्द से जल्द इसका गिरफ्तारी हो सके। पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होगी साथ ही इसका समस्त जगहों पर फोटो चस्पा किया जाएगा।
आरोपी कमल चंद्रा द्वारा अग्रिम जमानत के लिए जैजैपुर न्यायालय में लगाया गया था।लेकिन माननीय न्यायालय जैजैपुर ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दिया उसके पश्चात कमल चंद्रा द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाया गया है।Case No CRA 610/2023 जिस पर पूरा छ. ग. चौहान समाज एकमत होकर सी0एस 0चौहान अधिवक्ता के माध्यम से खारिज करवाने के लिए आवेदन पेश करवाया है।
सी 0एस 0चौहान से मोबाइल प्रेस वार्ता:
मैं सी0 एस0चौहान छत्तीसगढ़ मानवाधिकार jjf का प्रदेश अध्यक्ष हूं साथ में उच्च न्यायालय बिलासपुर का अधिवक्ता भी हूं।लेकिन इससे भी पहले मैं एक इंसान हूं और एक इंसान दूसरे इंसान को नीच और छुआछूत के नजर से देखे बर्ताव करें, ऐसे लोगों को समाज कभी भी माफ नहीं करेगा।बताना चाहूंगा कि कोई भी धर्म,समुदाय,जाति,इत्यादि को छुआ छूत,हीनता का भावना पर आहत नहीं होना चाहिए,जहां भी इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाता है,वहां पर स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लंघन है।जिसमें ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए।ताकि देश में धर्मनिरपेक्षता व भाईचारे की भावना स्थापित रहे।
नोट:पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी इस तरह से समाज पर गंभीर मामला आता है,तो मेरे द्वारा नि:शुल्क हाईकोर्ट में केस दायर व ऑब्जेक्टर के रूप में उपस्थिति दिया जाएगा।