सारंगढ़

सारंगढ़: सारंगढ़ पूर्व विधायक केराबाई मनहर के सुरक्षा गार्ड द्वारा पत्रकार राजेश यादव और साथियों पर लगाया आरोप निकला निराधार, विशेष न्यायलय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ने किया दोषमुक्त…

सारंगढ़। 2 मार्च सन 2018 को सारंगढ़ मे भूतपूर्व विधायक केराबाई मनहर के सुरक्षा गार्ड छंदू राम खूंटे जो कि अनुसूचित जाति से है ने पत्रकार राजेश यादव के साथ शिवा रवानी, अशोक सिदार, विज्जु पटनायक, अनिल सिदार, आकाश यादव पर जातिगत गाली गलौच, जान से मारने की धमकी, तोड़फोड़, मारपीट का आरोप लगाते हुवे विशेष न्यायलय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मे शिकायत दर्ज कराई थी। जिस पर माननीय न्यायलय ने भा०दं०सं० की धारा 147, 452 सहपठित धारा 34, 294, 506 भाग-दो, 323 सहपठित धारा 149, 427 सहपठित धारा 149, 186 सहपठित धारा 149, 353 सहपठित धारा 149 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1)(1), 3 (1) (5), 3 (2) (४४) के तहत प्रकरण मे सभी पक्षों की निष्पक्ष सुनवाई की गयी, उभयपक्षों के बयान और सभी बिन्दुओ पर बारिकी से प्रकाश डालते हुवे पीठासीन अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार जैन ने अपने फैसले मे कहा कि – राजेश यादव, शिवा रवानी उर्फ सूर्यकांत, अशोक सिदार, विजेन्द्र पटनायक उर्फ बिज्जू पटनायक , अनिल सिदार एवं आकाश यादव उर्फ चीन्टू को भा०दं०सं० की धारा 147, 452 सहपठित धारा 34, 294, 506 भाग-दो, 323 सहपठित धारा 149, 427 सहपठित धारा 149, 186 सहपठित धारा 149, 353 सहपठित धारा 149 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1)(1), 3 (1)(5), 3 (2) (५०) के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है ।

राजेश यादव ने न्यायलय मे दिया था ये बयान –

पत्रकार राजेश यादव ने न्यायलय मे बयान दिया था कि उसकी पत्नी कांग्रेस पार्षद का चुनाव लड़ी थी और केराबाई भाजपा विधायक थी और उसी वार्ड में निवास करती थी, उनका प्रत्याशी हार गया, वह पेशे से पत्रकार है, केराबाई के विरुद्ध समाचारपत्र में समाचार प्रकाशित करवाया था , इसलिए राजनीतिक विद्वेशवश उसे झूठा फंसा दिये |
सभी पक्षों के बयानो और सबूतों के आधार पर निष्पक्षता पूर्ण निर्णय लेते हुवे माननीय न्यायलय ने पत्रकार राजेश यादव एवं साथियों को दोषमुक्त करार दिया है, उपरोक्त निर्णय से पत्रकार साथियों एवं वार्ड वासियो समेत सारंगढ़ मे खुशी कि लहर व्याप्त है।

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