कांकेर

जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 02 से 08 अक्टूबर तक ग्रामसभा का आयोजन

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रत्येक तीन माह में ग्राम सभा का आयोजन किये जाने का प्रावधान हैं। जिसके पालन में कलेक्टर श्री चन्दन कुमार द्वारा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 02 से 08 अक्टूबर तक सभी ग्राम पंचायत, मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से ग्राम सभा आयोजित करने निर्देशित किया गया है। उन्होंन कहा है कि अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करें तथा समय सारणी बनाकर तिथि निर्धारित करें ताकि एक ही दिनांक को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्रामों में उसी तिथि को ग्राम सभा का आयोजन न किया जाये। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्राम पंचायत में अपनी उपस्थिति देकर ग्राम सभा का आयोजन किया जावे। ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल सह गोचर स्थानो पर चस्पा कर तथा मुनादी कराई जाकर सभी ग्राम सभा सदस्यो को सम्मेलन की सूचना दी जाये।

विनोद साहू लाइव भारत 36 न्यूज़ कांकेर

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button