धमतरी

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’’ के तहत हितग्राहियों से लिया जा रहा आज से आवेदन
पात्र परिवार को हर साल मिलेगी छः हजार रूपये की अनुदान सहायता राशि

धमतरी जिले में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों से ग्राम पंचायतों में आवेदन लेना आज से शुरू हो गया है, जो 30 नवम्बर तक चलेगा। कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने पात्र हितग्राहियों का योजना के तहत पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हर साल छः हजार रूपये की अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी पात्र होंगे, यदि उस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। ‘‘ऐसा व्यक्ति जो कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता और जिसकी जीविका का मुख्य साधन शारीरिक श्रम करना है और उसके परिवार का जिसका कि वह सदस्य है, कोई सदस्य कृषि भूमि धारण नहीं करता है। परिवार से आशय किसी व्यक्ति का कुटुम्ब अर्थात उसकी पत्नी या पति, संतान तथा उन पर आश्रित माता-पिता से है। योजना के तहत एक अप्रैल 2021 की स्थिति में भूमिहीन होने पर ही पात्रता होगी। हितग्राही परिवार को आवश्यक दस्तावेज जैसे-आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथासंभव मोबाईल नंबर का भी उल्लेख होना चाहिए। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेंगे।

लाइव भारत 36 न्यूज़ धमतरी से शुभम सौरभ साहू

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