कोरबा

कोरबा शहर में कोतवाली पुलिस एवं चौकियों की अलग-अलग 05
प्रकरणों में ताबड़तोड कार्यवाही

04 अवैध महुआ शराब तस्करों से 03 अलग-अलग मामले में कुल 48लीटर महुआ शराब एवं एक नग मो.सा. जप्त


अवैध गांजा तस्कर से 1 किलो 200 ग्राम गांजा किया गया जप्त


लॉक डाउन के दौरान शहर में 04 जुआड़ियानों से 1150रू. नगदी एवं 52पत्ती ताश जप्त
ज्ञात हो कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रभावी
रोकथाम हेतु शहर मे पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया है। प्रशासन और पुलिस टीम के द्वारा
लगातार लॉक डाउन के नियमों का पालन करने के संबंध में गली मोहल्लो में भी पहुंच कर लोगो
को समझाइश दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक मीणा के द्वारा जिला में
वर्तमान में चल रहे लॉक डाउन पर शराब बंदी के दौरान अवैध रूप से जुआ, शराब एवं गांजा
विकेताओ पर शिकंजा कसने हेतु सर्व थाना/चौकी प्रभारीयों को निर्देशित किया गया है। आदेश के
परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के मार्ग दर्शन में निरीक्षक दुर्गेश शर्मा थाना प्रभारी कोतवाली, चौकी प्रभारी


मानिकपुर अशोक पाण्डेय, चौकी प्रभारी रामपुर मयंक मिश्रा एवं चौकी प्रभारी सीएसईबी
आशीष सिंह के नेतृत्व मे शहर मे लॉक डाउन का उल्लघंन कर यह जानते हुये कि संकामक
महामारी की बिमारी कोविड-19 वायरस कोरोना संक्रमण के फैलने के समय मे अवैध रूप से गांजा तस्करी एवं बिक्री करने वाले मुकेश सारथी पिता प्रहलाद सारथी उम्र 28 वर्ष सा० ग्राम बोकरदा हा०मु0 बैंक कालोनी कोरबा को घेराबंदी कर पकड़ने पर आरोपी के कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम गांजाजप्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार

कर धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई व अवैध रूप से जुआ खेलने वाले विनय साहू पिता स्व. बंशीलाल उम्र 33 वर्ष सा0 बुधवारी, 02.
राजाराम खाण्डे पिता केरलवा राम उम्र 29 वर्ष सा० काशीनगर, 03. लकेश्वर चौहान पिता अकत रामउम्र 30 वर्ष सा0 काशीनगर एवं 04. सोमेन्द्र कश्यप पिता स्व. गेंदराम उम्र 42 वर्ष सा० काशीनगर कोरबा के विरूद्ध धारा 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही की गयी तथा इसी प्रकार शहर में अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 01.शेखर सिदार पिता बिसाहू सिदार उम्र 30 वर्ष सा0 बुधवारी बाजार कोरबा


02.ओम प्रकाश जयसवाल पिता बृजलाल उम्र 30 वर्ष सा0 शंकर नगर चौकी रामपुर 03. शंकर लाल
सागर पिता रामायण लाल उम्र 35 वर्ष सा0 मोतीसागर पारा कोरबा 04. समारू घसिया पिता स्व०
जोहित राम उम्र 36 वर्ष सा0 मोतीसागर पारा कोरबा के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के
तहत कार्यवाही की गई एवं वैविक महामारी अधिनियम 269,270,34 भादवि के तहत् भी प्रकरण
पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है। अवैध धंधे करने वालो के उपर कोरबा पुलिस की इस तरह की
कार्यवाही जारी रहेगी।


लाइव भारत 36 न्यूज़ से संवाददाता बोधन चौहान की रिपोर्ट

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