किराना सामान एवं सब्जियों को ठेला, मोटर साईकिल, पिकअप वाहन इत्यादि के माध्यम से घर पहुंच सेवा के रूप में बेचने की अनुमति

जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा जिले के स्ट्रीट वेटरों को किराना सामान, फल एवं सब्जियों को ठेला, मोटर साईकिल, पिकअप वाहन, मिनी ट्रक, ट्राॅलियों के माध्यम से घर पहुंच सेवा के रूप में डोर-टू-डोर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है। जिले के किसी भी किराना व्यवसायी को अपने दुकान का दरवाजा, शटर को दुकान संचालन के लिए खोलने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि अपने दुकान के कर्मचारी, डिलीवरी ब्वाॅय के माध्यम से साईकिल, बाइक, पिकअप वाहन, मिनी ट्रक, ट्राॅलियों के माध्यम से घर पहुंच सेवा प्रदाय करने की अनुमति होगी। उक्त कार्यों में प्रयुक्त साईकिल, बाइक या पिकअप वाहन, मिनीट्रक, ट्राॅलियों में स्पष्ट रूप से किराना सामान, फल एवं सब्जियों के ‘‘घर पहुंच सेवा’’ के सम्बंध में बैनर, स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त छूट केवल फुटकर किराना व्यवसायियों के लिए है। माॅल, बिग बाजार या ई-काॅमर्स स्टोर्स इस हेतु प्रतिबंधित रहेंगे।
उपरोक्त अनुमति कोविड-19 नियमों के पालन की शर्तों के अधीन होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा 19 अप्रैल के सायं 06 बजे से 26 अप्रैल के प्रातः 06 बजे तक सम्पूर्ण उत्तर बस्तर कांकेर जिला को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। अतः जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आदेश पूर्व में जारी आदेश के अनुक्रम में प्रतिस्थापित किया गया है।

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