जशपुर जिला

दुकान, बाजार, ठेला, गुमटी खोलने हेतु सायं 6 बजे तक होगी अनुमति
सायंकाल 6 बजे के बाद दुकान के खुला पाए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही

जशपुरनगर 05 अप्रैल 2021/ राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। जिले में कलेक्टर श्री महादेव कावरे के मार्गदर्शन में उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई। वर्तमान में कोरोना वायरस पाॅजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों, शर्तो का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक होना पाया गया।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री महादेव कावरे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व मंे जारी आदेष मंे संषोधन कर आदेश जारी किया है।
कलेक्टर ने जारी आदेष में कहा है कि रात्रि कालीन कफ्र्यू शामं 06ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे तक रहेगा साथ ही दुकान, बाजार, ठेला, गुमटी, खोलने हेतु सायंकाल 6ः00 बजे तक ही अनुमति प्रदान की गई है। सायंकाल 6 बजे के बाद दुकान के खुला पाए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। होटल, ढाबा के लिये डायनिंग सुविधा रात्रि 08ः00 बजे तक समय रहेगा तथा होटल, ढाबा से खाना बंधवाकर ले जाने की सुविधा रात्रि 09ः30 बजे तक होगी। शेष जारी आदेश यथावत रहेगी। उन्होंने कहा है कि निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

लाइव भारत 36 न्यूज
जशपुर से
लखन लाल सिंह

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