कांकेर


अधिकारियों के टीम द्वारा चारामा में होटल, रेस्टोरेंट एवं चिकन सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण

कांकेर

कलेक्टर चन्दन कुमार के निर्देशानुसार अधिकारियों के टीम द्वारा जिले में लगातार खाद्य सामाग्री से संबंधित दुकानों में आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शनिवार को खाद्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, विधिक माप विज्ञान (नाप तौल) एवं नगर पंचायत चारामा के संयुक्त टीम द्वारा चारामा में संचालित भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट, जलेबी भंडार, चाय स्टोर, चिकन एवं मुर्गा कटिंग सेंटर इत्यादि की आकस्मिक जांच कर कार्यवाही की गई।
खाद्य अधिकारी टी.आर. ठाकुर ने बताया कि आकस्मिक जांच के दौरान खाद्य विभाग के द्वारा 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किये जाने के कारण राजा भोजनालय बस स्टैण्ड चारामा से 01 नग घरेलू सिलेण्डर, 01 नग भट्टा, 01 नग रेगूलेटर व पाईप, साई जलेबी भण्डार बाजार रोड चारामा से 02 नग घरेलू सिलेण्डर, 01 नग भट्टा, 01 नग रेगूलेटर व पाईप, दुर्गेश हाॅटल चारामा से 01 नग घरेलू सिलेण्डर, साहू चाय स्टोर चारामा से 01 नग घरेलू सिलेण्डर, 01 नग चूल्हा, 01 नग रेगूलेटर व पाईप, सुरेश हाॅटल चारामा से 02 नग घरेलू सिलेण्डर, 02 नग चूल्हा, 02 नग रेगूलेटर व पाईप, कपिल चिकन सेन्टर से 01 नग घरेलू सिलेण्डर, 01 नग रेगूलेटर व पाईप, 01 नग चिकन भुनने की मशीन, निर्मल, अजय चिकन सेन्टर से 01 नग घरेलू सिलेण्डर, 01 नग रेगूलेटर व पाईप, 01 नग चिकन भुनने की मशीन, राजेश मुर्गा कटिंग सेन्टर से 01 नग घरेलू सिलेण्डर, 01 नग रेगूलेटर व पाईप, 01 नग चिकन भुनने की मशीन जप्ती की गई। इस प्रकार कुल 10 सिलेण्डर जिसमें 08 एच.पी. कंपनी एवं 02 इण्डेन कम्पनी का है, को जप्त किया जा कर मेसर्स पूजा गैस एजेंसी चारामा को 08 सिलेण्डर व अन्य सामग्री एवं मेसर्स बजरंग इण्डेन गैस एजेंसी कांकेर को 02 सिलेण्डर एवं अन्य सामग्री सुपुर्द में दिया गया है।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राजा भोजनालय बस स्टैण्ड चारामा से जांच के दौरान पाये गये 08 बोतल फेन्टा 1.25 लीटर (सवा लीटर), 14 बोतल स्प्राईट 01 लीटर, 22 बोतल थमसप 750 एम.एल. (पौन लीटर) औसान तिथि खत्म होने के कारण जप्ती की कार्यवाही की गई। नगर पंचायत चारामा द्वारा राजा भोजनालय को एक सौ रूपये, साई जलेबी भण्डार कोे एक हजार रूपये, साहू चाय स्टोर को पांच सौ रूपये, कपिल चिकन सेन्टर को एक सौ रूपये, राजेश मुर्गा कटिंग सेन्टर को पांच सौ रूपये, साहू जनरल स्टोर्स चारामा को पचास रूपये, जनता भोजनालय को पांच सौ रूपये, प्रमिला रेस्टोरेन्ट बाजार रोड को एक हजार रूपये इस प्रकार कुल 3 हजार 800 रूपये का चालान काटा गया। जांच के दौरान सभी प्रतिष्ठान संचालकों को मटन विक्रय के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने, 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग नहीं करने तथा तौल हेतु सत्यापित उपकरणों का उपयोग किये जाने के साथ-साथ साफ-सफाई का विशेष पालन करने के निर्देश दिये गये। जांच टीम में खाद्य अधिकारी टी.आर ठाकुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विमल कुमार कंवर, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी चारामा बंशी लाल नरेटी एवं विधक माप तौल निरीक्षक जीवन लाल कंवर एवं उनके टीम के सदस्य शामिल थे।

लाइव भारत36 न्यूज़ से विनोद साहू

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