बंदरचुवां से फरसाबहार रोड चौड़ीकरण में किसानों की जमीन अधिग्रहित कर मुआवजा देने का उच्च न्यायालय का आदेश
बंदरचुवां से फरसाबहार मार्ग चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें
फरसाबहार:-बांसबहार,बगिया,रजौटी के किसानों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर रोड चौड़ीकरण हो रहा है परंतु शासन के द्वारा किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण नहीं की गई है, जिसे ग्रामीणों के द्वारा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज चौहान के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रिट याचिका प्रस्तुत किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता बेलहेम तिर्की,पतरस टोप्पो,अनिल तिवारी, मधु चीक,अरुण तिर्की, रंजन राम कुल 28 लोगों के द्वारा अलग-अलग याचिका प्रस्तुत किया गया था, माननीय उच्च न्यायालय मे दिनांक 03/03/2021 को सुनवाई हुई सुनवाई उपरांत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत डिमारकेशन कर जितनी जमीन किसानों का रोड निर्माण में आ रही है उतनी जमीन का मुआवजा देने का आदेश दिया है।पूर्व में मुआवजा हेतु जिला पंचायत सदस्य श्री विष्णु कुलदीप ने भी आवाज उठाई थी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद श्री कुलदीप ने कहा पुश्तैनी जमीन जाने का दुख किसान ही जानता है पर न्यायालय के आदेश के बाद किसानों को कुछ तो न्याय मिलेगा।
Reported by Santosh Kumar Sharma