कोर्ट ने कहा कि बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ करने के लिए हर्जाना देना होगा..
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बांबे हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कोर्ट ने कहा कि बीएमसी का एक्शन दुर्भाग्यपूर्ण रवैया से किया गया है कोर्ट ने कहा कि बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ करने के लिए हर्जाना देना होगा हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए हैं इस संबंध में अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा
जस्टिस एसजे कैथावाला और आर आई छागला की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा जिस तरह से यह तोड़फोड़ की गई है वह अनधिकृत था ऐसा गलत इरादे से किया गया था यह याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने का प्रयास था अदालत ने अवैध निर्माण के बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया है सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले को देख ऐसा लगता है कि विध्वंस की कार्रवाई एक्ट्रेस के ट्वीट और बयानों के लिए उसे निशाना बनाने के इरादे से की गई है बांबे हाईकोर्ट में कंगना रनौत द्वारा दायर याचिका में इस नोटिस को खारिज किया कोर्ट ने कहा कि अगर आवश्यक हो नियमितीकरण के लिए स्पष्टीकरण दें बांबे हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता कंगना रनौत को सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा लेकिन साथ में कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां को नजरअंदाज किया जाता है किसी नागरिक के ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां के लिए राज्य की इस तरह की कोई कार्यवाही कानून के अनुसार नहीं हो सकती है
Reported by admin