कलेक्टर ने एस्मा एक्ट के तहत 84 स्वास्थ्य कर्मियों को किए बर्खास्त

संवाददाता अनिल पाण्डेय
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स्वास्थ्य कर्मियों के अड़ियल रवैये से मरीज हुए परेशान*

कोरिया,
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में अनाधिकृत रूप से विगत 13 दिनों से 21 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में होने के कारण लोकहित-नागरिक सेवायें तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा हैं और आमजनों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने में असुविधा हो रही हैं।

शासन- प्रशासन द्वारा इन हड़ताल कर्मियों को काम पर वापस जाने के लिए लगातार कहा जा रहा था ताकि मरीज व उनके परिजन परेशान न हो, लेकिन इन कर्मियों के अड़ियल रवैये से मरीज बेहद परेशान हो रहे थे।

एस्मा (छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रं. 10 सन् 1979) की धारा-4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 25 अगस्त को 48 घण्टे के भीतर प्रथम सूचना एवं 2 सितम्बर दोपहर एक बजे तक तक अंतिम
सूचना जारी कर अपनी उपस्थित निर्धारित मुख्यालय में देने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद निर्धारित समयावधि में इन 84 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति शासकीय सेवा में नहीं दी। यह कृत्य छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-6 एवं 7 तथा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रं. 10 सन् 1979) की धारा-4 की उप-धारा (1) एवं (2) ’’एस्मा एक्ट’’ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सभी 84 कर्मचारियों को कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने शासकीय सेवा से पृथक (बर्खास्त) कर दिया है। साथ ही 22 चिकित्सा अधिकारियों हेतु संचालक स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवायें एवं 42 स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारियों को संभागीय स्वास्थ्य सेवाये, सरगुजा के विरूद्ध कलेक्टर ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की है।

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