रायगढ़

पत्रकार से अभद्र गाली गलौज एवं मारपीट कर जान से मारने की धमकी मामले में गीता ट्रेडर्स के संचालक पर अपराध दर्ज..

रायगढ़:- जूटमिल थाना क्षेत्र अंतर्गत गीता ट्रेडर्स के संचालक द्वारा पत्रकार से अश्लील गाली गलौज एवं मारपीट करने का मामला सामने आया है. पत्रकार साथी से मारपीट की घटना जानकारी मिलने पर 2 दर्जन से अधिक पत्रकार जुटमिल थाना पहुंचे. जूटमिल पुलिस के द्वारा काउंटर किए जाने की जानकारी मिलते ही पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त हो गया और पत्रकार साथियों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मिलकर गीता ट्रेडर्स के संचालक पर कार्यवाही की मांग की जिसमें तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जुटमिल पुलिस को निर्देश पर अपराध पंजीबद्ध किया गया!

क्या है पूरा मामला….
पीड़ित पत्रकार ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि मैं संदीप सिंह पिता सुभाष सिंह उम्र 24 वर्ष जूटमिल रोड का निवासी हुँ. तथा दैनिक अखबार किरण दूत मैं पिछले कई वर्षों से संवाददाता के पद पर कार्यरत हूं. जूटमिल रोड गीताट्रेडर्स के पास शासकीय बिजली खंभा है. जिसमे जिओ कंपनी की बॉक्स लगी हुई है. जहां आज दिनांक 10/02/22 को मै उपरोक्त खम्बे में लगे जिओ कंपनी के बॉक्स से कनेक्शन ले रहा था. इसी दरमियान गीता ट्रेडर्स के मालिक के द्वारा केबल कनेक्शन लगाने वाले को उपरोक्त बॉक्स से कनेक्शन करने से मना किया गया. तो मैंने अपना पत्रकार का परिचय देते हुए कहा कि जब बॉक्स लगा है तो क्यों कनेक्शन नहीं लेंगे, मेरे द्वार कनेक्शन को लेकर सवाल किए जाने एवं पत्रकार का नाम सुनते ही गीता ट्रेडर्स के संचालक राकेश बापोड़िया गुस्से से आग बबूला हो गया. तू पत्रकार है तो मेरा क्या कर लेगा कहते हुए मेरे साथ धक्का-मुक्की गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा. यह देखकर मेरे पिताजी जब मारपीट छुड़ाने आए तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की करने लगा. मुझे और मेरे पिताजी को गंदी गंदी गालियां देते हुए उपरोक्त घटना की शिकायत करने पर झूठे अपराध में फंसाने व जान से मारने की धमकी दी गई हैं. इस दौरान धक्का-मुक्की से मेरा कपड़ा फट गया एवं नाखून से चोट भी लगा है! पीड़ित पत्रकार ने उपरोक्त मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की के लिए को लिखित शिकायत दी है!

बहरहाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश उपरांत पीड़ित पत्रकार की शिकायत पर जूटमिल थाने में गीता ट्रेडर्स के संचालक राकेश बापोड़िया के खिलाफ IPC की धारा 294,506,323 अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही जारी हैं!

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