ग्रामसभा का आयोजन 23 से 29 जनवरी तक
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत प्रत्येक तीन माह में ग्रामसभा आयोजित किये जाने का प्रावधान है, जिसके परिपालन में कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा जिले के सभी ग्राम पंचायत, मुख्यालयों तथा उनके आश्रित ग्रामों में 23 से 29 जनवरी तक ग्रामसभा आयोजित किये जाने निर्देशित किया गया है। कोविड-19 के रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करें तथा सुविधानुसार ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्तिच करते हुए दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण करायें। अपने स्तर पर ग्रामसभा के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त की जाये तथा समय सारणी बनाकर तिथि निर्धारित करें, ताकि एक ही दिनांक को ग्राम सभा के एक से अधिक ग्रामों में उसी तिथि को ग्राम सभा का आयोजन न हो। ग्राम सभा की जानकारी ग्राम सभा के सभी पदाधिकारी सरपंच, पंच को अनिवार्य रूप से दी जाये। पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा करें तथा कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराना सुनिश्चित करे।
विनोद साहू लाइव भारत 36 न्यूज़ कांकेर