स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालयो भर्ती घोटाले में बड़ी कार्रवाई जसपुर जिला शिक्षा अधिकारी एस एन पंडा को किया गया निलंबित पढ़िये पूरी खबर..
जशपुरनगर:-श्री एस .एन.पण्डा जिला शिक्षा अधिकारी
जशपुर जिले के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षक एंव अन्य पदों की भर्ती 2021 मे की जा रही गंभीर अनियमितता के संबंध में संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी एवं विधि के अनुरूप ना हो कर दूषित होना प्रारंभिक जांच में पुष्ट हुई है
2/ श्री पण्डा का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचरण ) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत गंभीर कदाचार है ।
3 / अतएव , राज्य शासन , एतद्वारा , श्री एस . एन . पण्डा , जिला शिक्षा अधिकारी , जशपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 9 ( 1 ) ( क ) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है ।
4 / निलंबन अवधि में श्री पण्डा का मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक , सरगुजा रहेगा तथा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे ।
5 / निलंबन अवधि में श्री एस . एन . पण्डा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।
उक्त सम्पूर्ण भर्ती की प्रक्रिया में हुई अनियमितता की पुष्टि होने के फलस्वरूप जशपुर जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालयो के लिए जारी विज्ञापन एवं अन्य कार्रवाई को निरस्त कर नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाना है
एतएव राज्य शासन एतदद्वारा जिला कलेक्टर जशपुर निर्देशित करता है की जसपुर जिले में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालयों के लिए जारी शिक्षक एवं अन्य भर्ती विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें तथा जिले में नए सिरे से विज्ञापन 2021 जारी किए जाने की अनुमति प्रदान करता है
लाइव भारत 36 न्यूज से जिला संवाददाता