मदिरा दुकानों को प्रातः 09 से रात्रि 10 बजे तक संचालन की अनुमति
मदिरा दुकानों को प्रातः 09 से रात्रि 10 बजे तक संचालन की अनुमति
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा कांकेर, चारामा एवं भानुप्रतापपुर के देशी, विदेशी मदिरा दुकानों को प्रातः 09 बजे से रात्रि 10 बजे तक और जिले के आंतरिक एवं दूरस्थ क्षेत्रों के देशी, विदेशी मदिरा दुकान क्रमशः नरहरपुर, दुर्गूकोंदल, अंतागढ़, पखांजूर एवं बांदे को प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक तथा एफ.एल.-3 (क) बार को दोपहर के 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक आगामी आदेश पर्यन्त संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु उपभोक्ताओं के बीच फिजिकल डिस्टेसिंग एवं तत्संबंध में जारी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए दुकान खोलने के लिए अनुमति दिया गया है। पूर्व आदेशानुसार मदिरा दुकानों से होम डिलिवरी, पिकअप व्यवस्था रात्रि 08 बजे तक यथावत चालू रहेगी।
विनोद साहू लाइव भारत 36 न्यूज़ कांकेर