शिक्षक पात्रता प्रमाण-पत्र की वैधता अब होगी आजीवन, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निर्णय का स्वागत ….बाघे
डोंगरीपाली / रायगढ़ जिला कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल बाघे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व भाजपा की सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ाने के उदेश्य से पहले आउट सोर्सिंग भर्ती जारी किया और शिक्षक पात्रता को समय सीमा बंधन रख कर प्रदेश के युवाओ के साथ खिलवाड़ करने की प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश के युवाओं की हित को देखते हुए छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण-पत्र की वैधता को आजीवन रहने की निर्णय लिए है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता प्रमाण-पत्र की वैधता की सात वर्ष की अवधि को विलोपित करते हुए इसे आजीवन कर दिया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में वर्ष 2011 की मार्गदर्शिका में एक बार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी के लिए प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अधिकतम 7 वर्षों तक के लिए निर्धारित थी, जिसे अब शिक्षा विभाग ने विलोपित कर दिया है।
राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उक्त आशय का आदेश आज यहां मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि यह आदेश 2011 से अब तक समस्त शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के संबंध में भी मान्य होगा, जिन अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है, उनके लिए नया प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। प्रवक्ता बाघे ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व शिक्षा मंत्री प्रेमसिंह टेकाम जी के निर्णय को सराहनीय बताते हुए धन्यवाद ज्ञापित की है।
सतधनु सारथी के रिपोर्ट