हाॅटल रेस्टोरेंट्स को रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा जिले में समस्त हाॅटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार को रात्रि 10 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। आउटसाईड डाईनिंग की भी अनुमति होगी, किंतु डायनिंग हाॅल, रूम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी। हाॅटल, रेस्टोरेंट आनलाईन, टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे को प्राथमिकता देंगे। क्लब-रेस्टोरेंट, हाॅटल एवं रेस्टोरेंट से डिलीवरी का समय रात्रि 10 बजे तक रहेगा।
वैवाहिक कार्यक्रम निवास-गृह, हाॅटल अथवा मैरिज हाॅल में कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने अनुमति होगी। आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। हाॅटल, मैरिज हाॅल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर मैरिज हाॅल के क्षमता 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हाॅल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजीकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम मे शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। प्रत्येक रविवार को पूर्णतः लाॅकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान उपरोक्त गतिविधियांे में केवल खाद्य पदार्थो के होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
इस आदेशा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्थाओं पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 15 जून 2021 तक लागू रहेगा।
लाइव भारत 36 न्यूज़ से विनोद साहू कांकेर