ग्राम हसौद का कॉलेज मोहल्ला क्षेत्र कंटेनमेट जोन घोषित
17 कोरोना पाज़ीटिव पाए जाने पर
जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, जांजगीर-चांपा
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने जिले की जैजैपुर तहसील के ग्राम हसौद में रविवार को 17 ब्यक्ति कोरोना पाज़ीटिव पाए जाने पर हसौद के बजरंग चौक की उत्तर दिशा के वार्ड क्रमांक 1, कालेज मोहल्ला क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्ताशय का आदेश भारत सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के जारी मार्गदर्शन के परिपालन जारी किया गया है।
कंटेंनमेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेंनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण का प्रतिबंध रहेगा। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। घोषित कंटेनमेंटट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी। कानून पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था हेतु पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार पीपीई कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सीएमएचओ को सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सेनेटाइज के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जैजैपुर को जिम्मेदारी दी गयी है।
इसी प्रकार जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का दायित्व तहसीलदार जैजैपुर को सौंपा गया है। कंटेंनमेंट जोन में आरोग्य सेतु एप्प का शत-प्रतिशत कवरेज का दायित्व डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस चिप्स जांजगीर-चांपा श्री सुनील साहू को सौंपा गया है।
विजय धिरहे की रिपोर्ट