कांकेर
बोरवेल खनन एवं चश्में की दुकान को संचालन की अनुमति
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा सम्पूर्ण उत्तर बस्तर कांकेर जिले को 01 जून के प्रातः 06 बजे तक कन्टेमेन्ट जोन घोषित किया गया है। उक्त आदेश के अनुक्रम में प्रत्येक रविवार को छोड़कर जिले में पेयजल एवं कृषि कार्य हेतु बोरवेल खनन की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार जिले के आप्टिकल शाॅप (चश्में की दुकान) को प्रातः 08 बजे से दोपहर 02 बजे तक विक्रय एवं रिपेयरिंग की अनुमति होगी। आप्टिकल शाॅप में अन्य वस्तुओं का विक्रय प्रतिबंधित होगा। उपरोक्त गतिविधियों के संचालन हेतु कोविड-19 के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
लाइव भारत 36 न्यूज़ से विनोद साहू कांकेर