कांकेर


कन्टेमेंट जोन के संबंध में कलेक्टर द्वारा संशोधित आदेश जारी
गौण वनोपज एवं निर्माण कार्यों की अनुमति,

कांकेर


शासकीय एवं कृषि कार्य से संबंधित वाहनों को ईंधन की अनुमति


मिलरों को धान मीलिंग एवं चाॅवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति!

जिले में कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा सम्पूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर को 19 अप्रैल के सांय 06 बजे से 26 अप्रैल के प्रातः 06 बजे तक कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त आदेश के अनुक्रम में उनके द्वारा संशोधित आदेश प्रतिस्थापित किया गया है, जिसके अनुसार सम्पूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर में गौण वनोपज से संबंधित कार्य अंतर्गत संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन आदि की अनुमति होगी। निर्माण कार्य अंतर्गत मनरेगा संबंधित समस्त कार्य, समस्त प्रगतिशील शासकीय एवं निजी निर्माण कार्य की अनुमति होगी। इसी प्रकार शासकीय प्रयोजन से संबंधित वाहनों के साथ-साथ कृषि कार्य में प्रयोजित वाहन (ट्रैक्टर, हार्वेस्टर) को डीजल, पेट्रोल प्रदाय करने की अनुमति होगी। समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चाॅवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी। उक्त सभी कार्यों की अनुमति कोविड-19 नियमों के पालन की शर्त पर दी गई है। पूर्व में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर द्वारा जारी आदेश का शेष अंश यथावत् रहेगा, यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

लाइव भारत 36 न्यूज़ से विनोद साहू

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button