कांकेर


शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध

कांकेर

कलेक्टर चन्दन कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार आयोजित समय-सीमा की बैठक में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अधिनियम 34 कानून को लागू करने के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. जे.एल. उईके ने बताया कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है। शिक्षण संस्थानों के प्रभारी को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा हो कि ’’ तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, इस शिक्षण संस्थन के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है।’’ उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान अपराध है, इसी प्रकार बिना चित्रित व वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना एवं 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू बेचना भी अपराध है।

लाइव भारत36 न्यूज़ से विनोद साहू

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