मानव अधिकार संगठन द्वारा कंपनियों के स्थापना व विस्तार से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर कार्य करने हेतु विशेष निर्णय लिया
आज दिनांक 24 फरवरी कोई स्थान मुख्य कार्यालय छत्तीसगढ़ मानव अधिकार संगठन हाई कोर्ट के पास वासु अपार्टमेंट 102 द्वितीय तल बिलासपुर में जिला मुंगेली एवं बिलासपुर के पदाधिकारियों के साथ कार्य समीक्षा के संबंध में आवश्यक बैठक आयोजित कर संस्थापक माननीय श्री लव कुमार रामटेके ,प्रदेश अध्यक्ष माननीय सी एस चौहान, संभागीय अध्यक्ष बिलासपुर माननीय ए. आर. साव, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीमती विभा चौहान एवं जिला मुंगेली अध्यक्ष श्री पप्पू साहू एवं कार्यकारिणी सदस्य कुमारी नीतू देवांगन कुमारी दिव्या चौहान श्री अजय सूर्या एवं अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की उपस्थिति में संगठन का कार्य समीक्षा बैठक संपन्न हुआ!
बैठक में सर्वप्रथम होने वाली प्रतिदिन जूम एप के माध्यम से मीटिंग के संबंध में विशेष निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ के सभी संभागों का बैठक तिथि एवं समय का निर्धारण किया गया! संगठन के द्वारा आज तक की गई कार्यों की समीक्षा में संगठन की उपलब्धियों संभाग दुर्ग के कार्यालय उद्घाटन किए जाने, संगठन को प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण के साथ ही आगामी समय में जिन संभागों एवं जिलों में संगठन का विस्तार होना शेष है इसके लिए चर्चा करते हुए माह अप्रैल में संगठन के शेष पदों की पूर्ति हेतु संगठन हेतु सक्रिय एवं योग्य महिला पुरुष का मनोनयन किया जाना निश्चित किया गया!
प्रदेश अध्यक्ष श्री सी एस चौहान जी द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव के कारण संगठन का कार्य समुचित रूप से पूरे प्रदेश में प्रारंभ नहीं हो सका है परंतु अब प्रदेश कार्यालय एवं संभाग कार्यालय बिलासपुर का नियमित रूप से प्रारंभ हो जाने से कार्य की दिशा में सुधार होगी एवं प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण यथा शीघ्र किया जाने का आश्वासन दिया गया है!
संगठन के संचालक द्वारा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ग्राम स्तर तक पहुंच कर संगठन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भ्रष्टाचार अत्याचार अन्याय पुलिस प्रताड़ना के साथ ही पूर्व से ही स्थापित कंपनियों के विस्तार से होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर सजग रहते हुए कार्य करने का निर्देश दिया गया है! पर्यावरणीय समस्याओं के प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिए जाने हेतु बिलासपुर संभाग के अध्यक्ष श्री ए. आर. साव जी को संगठन द्वारा विशेषाधिकार प्रदान किया गया है!
आज संगठन के समक्ष पुलिस प्रताड़ना से संबंधित आवेदक द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत हुआ जिसमें उन्होंने यह निवेदन किया है कि निर्दोष होते हुए जेल अभिरक्षा का दंश झेलते हुए 9 वर्षों से न्यायालय में पेशी दौड़ना पड़ा है और न्यायालय इतने लंबे अवधि उपरांत दोषमुक्त किया जिसके तहत आर्थिक क्षति पूर्ति ,मानहानि की राशि की मांग की है! वही दूसरा आवेदन भू अर्जन से संबंधित है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्राम पंचायत तमनार के कृषक की निजी भूमि को जिंदल पावर लिमिटेड तमनार के विस्तार हेतु सन 2013 में अधिग्रहण कर सन 2015 में अवार्ड पारित किया जिसका मुआवजा राशि संबंधित कंपनी से आज तक शासन के खाते में जमा कराया नहीं जा सका और ना ही किसान को नगद या बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया गया है जिसका प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में प्रकरण क्रमांक 2407/19 लंबित है जिसमें आवेदक द्वारा आज तक मुआवजा प्राप्त ना होने पर 12% त्रैमासिक ब्याज के साथ मुआवजा राशि की मांग की है जिसका प्रकरण छत्तीसगढ़ मानव अधिकार संगठन को स्वीकार किए जाने हेतु निवेदन किया गया है!
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