नगरीय निकाय हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी
कांकेर खबर
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन नगर पंचायत नरहरपुर 2021 के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत् 1 मार्च को नगर पंचायत नरहरपुर के लिए निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जायेगा। जिसके लिए निर्धारित केन्द्रों में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दावा आपत्ति 9 मार्च तक की जा सकती है।
मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम छूट जाने या अन्य वार्ड से स्थानांतरण के लिए प्रारूप ‘क’ में संशोधन के लिए प्रारूप ‘ख’ में तथा किसी व्यक्ति के नाम के विलोपन हेतु प्रारूप ‘ग’ में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन कांकेर के द्वारा सभी नागरिकों को सूचित किया गया है कि निर्वाचन नियमों में राज्य शासन द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप नगरीय निकाय अंतर्गत शामिल संबंधित विधानसभा क्षेत्र व भाग संख्या की मतदाता सूची में नाम होने पर ही नगरीय निकाय की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति नगरीय निकाय नरहरपुर की सीमा अंतर्गत सामान्य रूप से निवास करते हों तथा उनका नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो तो वह तहसील कार्यालय नरहरपुर में अथवा वेबसाईट www.nvsp.in के माध्यम से आॅनलाईन निर्धारित प्रारूप 6 में नियमानुसार आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह ध्यान देने योग्य है कि दावा-आपत्ति के पत्रक क, ख एवं ग मंे राज्य शासन द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप यदि प्रारंभिक प्रकाशन में किसी मतदाता का नाम छूट गया हो या गलत वार्ड में चला गया हो तो वह मतदाता ईपिक नम्बर के साथ ही दावा आपत्ति कर सकते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा आपत्ति तभी किया जा सकेगा जब उनका नाम नगरीय निकाय अंतर्गत संबंधित विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या की मतदाता सूची में शामिल हो और ईपिक नम्बर का उल्लेख उनके द्वारा प्रपत्र में किया गया हो।
लाइव भारत36 न्यूज़ से बिनोद साहु