बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के सर्वेक्षण, रेस्क्यु एवं पुनर्वास के लिए विशेष अभियान 15 जनवरी 2021 तक
महासमुंद 15 दिसम्बर 2020/ जिले में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा के अनसुार ऐसे बालक जिसके बारे में पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है, जिसमें बाल श्रमिक, अपशिष्ट संग्राहक, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के पहचान, चिन्हांकन एवं पुनर्वास के लिए विशेष अभियान मंगलवार 15 दिसम्बर 2020 से आगामी 15 जनवरी 2021 तक चलाया जाएगा।
इस संबंध में आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिले में बाल श्रम, कचरा बिनने और भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के सर्वेक्षण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्री गोयल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सर्वेक्षण अभियान को गंभीरता से लें और पहचान किए गए बच्चों का सर्वेक्षण कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने तथा सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा। कोविड-19 के कारण बच्चें जो शिक्षा से वंचित हो गए है उनमें से कुछ बच्चें बाल श्रम व अन्य गतिविधियों में जा सकते है, ऐसे बच्चें को चिन्हांकन किया जाना आवश्यक है। विशेष रूप से पंचर दुकान, होटल, ढाबा एवं कारखानों में विशेष रूप से अभियान चलाया जाए।
इस अभियान के सफल संचालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समितियों से नोडल अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर दल का गठन किया गया है तथा निर्धारित सर्वेक्षण प्रपत्र पर जानकारी संकलित करते हुए चिन्हांकित बच्चों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किए जाने के लिए निर्देश दिए है।
लोचन चौधरी की रिपोर्ट…