महासमुंद

800 नग नकली कैस्ट्रोल एवं सर्वो कंपनी का 4Tआॅयल के साथ 03 आरोपी गिरफ्तार।
➡️ आरोपी के कब्जे से एक टाटा ACE (छोटा हाथी) भी बरामद।

पुलिस अधीक्षक महासमुन्द श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने समस्त थाना/चैकी प्रभारियों कोे अवैध शराब, अवैध गांजा तथा अवैध कारोबार करने वाले लोगो के खिलाफ कार्यवाही तथा सघन चेकिंग अभियान करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर से सभी थाना/चैकी क्षेत्रों में राजकीय एवं राष्ट्रीय राज्य मार्गो पर बल तैनात कर विस्फोटक सामग्री, नशीली पदार्थ, अवैध शराब, अवैध गांजा तथा संदिग्ध वाहन परिवहन करने वालो पर नजर रखी हुई थी कि दिनांक 15.12.20 को मुखबिर से सूचना मिला कि अभनपुर क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों द्वारा पिथौरा क्षेत्र में नकली इंजन आॅयल बडी मात्रा में खपाने वाले है। जिस पर सायबर सेल महासमुन्द तथा थाना पिथौरा की टीम तत्काल राष्ट्रीय राज्य मार्ग 53 में नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच एक वाहन *टाटा ACE क्रमांक CG 04 MN 1486* तेजरतार से रायपुर की ओर से आ रही थी। जिसे लहरौद पडाॅव NH 53 आॅवर ब्रिज के पास रोका गया। वाहन मंें तीन व्यक्ति बैठें मिले जिनसे नाम पता पूछने पर 01. विजय गुप्ता पिता बृज गुप्ता उम्र 35 वर्ष सा. अभनपुर जिला रायपुर 02. भागवत डहरिया पिता बिसाहत डहरिया उम्र 45 वर्ष सा. गोतियारढीही थाना अभनपुर, रायपुर तथा 03. दिलीप खरे पिता दिनेश खरे उम्र 22 वर्ष सा. अभनपुर जिला रायपुर सवार थे। उनसे पूछताछ करने पर रायपुर का होना और पिथौरा, सांकरा, बसना आदि जगहों में इंजन आॅयल ब्रिकी के लिए लाना बतायें। जाॅच पर वाहन में 19 कार्टून में रखा 398 नग कस्ट्रौल कंपनी का एवं 400 नग सर्वो कंपनी आॅयल होना पाया गया जिन्हे उक्त आॅयल का दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस देने पर विजय गुप्ता द्वारा उक्त आॅयल को डुप्लीकेट आॅयल होना एवं स्वयं बनाना बताया उक्त आॅयल रखने के संबंध में आरोपियों को 91 जा. फौ. का नोटिस देने वैध दस्तावेज नही होना लिखित में पेश किये है। आरोपियों के संयुक्त कब्जे से 19 कार्टून मेें 09 कार्टुन में कैस्टैªाल कंपनी का नकली आॅयल 398 नग 01-01 लीटर का कीमति 1,40,096/- रूपये एवं 10 कार्टुन में सर्वो कंपनी का नकली आॅयल 400 नग 900-900 डस् वाला 360 लीटर कीमति 1,09,696/- रूपये कुल 798 नग नकली आॅयल कुल कीमति 2,49,696/- रूपये तथा वाहन *टाटा ACE क्रमांक CG 04 MN 1486* कीमति 5,00,000/- रूपये को जप्त कर उनके खिलाफ 420 भादवि एवं काॅपी राईट एक्ट 1957 की धारा 63 के तहत थाना पिथौरा में कार्यवाही किया गया है। यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेम्भुरकर साहू एवं अनु0अधिकारी (पु) पिथौरा श्री पुपलेश पात्रे के निर्देशन में थाना प्रभारी पिथौरा निरीक्षक केशव राम कोसले, जिला सायबर सेल प्रभारी उनि0 संजय सिंह राजपूत, उनि. नसीम उद्दीन सउनि नवधाराम खाण्डेकर, प्रआर. प्रकाश नंद, मिनेश ध्रुव, श्रवण दास, प्रवीण शुक्ला, आर0 शुभम पाण्डेय, रवि यादव, चम्पलेश ठाकुर, दिनेश साहू, संदीप भोई, देव कोसरिया, शैलेश ठाकुर, ललित यादव, श्रीनाथ प्रधान, युगल पटेल, हेमन्त नायक, योगेन्द्र दुबे, कामता आवडे, छत्रपाल सिन्हा, अजय जांगडे, विरेन्द्र नेताम, लाला राम कुर्रे तथा थाना सांकरा की टीम द्वारा की गई है। के द्वारा की गई है।

नाम आरोपी

01. विजय गुप्ता पिता बृज गुप्ता उम्र 35 वर्ष सा. अभनपुर जिला रायपुर ।
02. भागवत डहरिया पिता बिसाहत डहरिया उम्र 45 वर्ष सा. गोतियारढीही थाना अभनपुर, रायपुर
03. दिलीप खरे पिता दिनेश खरे उम्र 22 वर्ष सा. अभनपुर जिला रायपुर।

जप्त मशरूका

01. 19 कार्टून मेें 798 नग कैस्टैªाल कंपनी एवं सर्वो कंपनी का नकली इंजन आॅयल 2,49,696/- रूपये
02. टाटा ।ब्म् क्रमांक ब्ळ 04 डछ 1486 कीमती 5,00,000 रूपयें।

कुल जुमला कीमति 7,49,696/-(सात लाख उन्चास हजार छः सौ छियानबे)

लोचन चौधरी की रिपोर्ट

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