महासमुंद

ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में व्यायाम शाला, जिम उपकरण प्रदाय करने के लिए
राज्य शासन द्वारा मार्गदर्शिका जारी

महासमुंद 09 दिसम्बर 2020/ ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में व्यायाम शाला, जिम उपकरण प्रदाय करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को विशेषकर ग्रामीण एवं अनुसूचित क्षेत्र के नागरिकों को शारीरिक स्वास्थ्य एवं नियमित व्यायाम की सुविधा उपलब्ध कराना है। ताकि वे शारीरिक स्वास्थ्य की ओर आकर्षित होकर अपने क्षेत्र में खेल का विकास करें एवं देश के स्वस्थ्य नागरिक बन सके। समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागृति उत्पन्न हो सके। जन सामान्य, विशेषकर युवाओं में जिम्नेजियम में व्यायाम की मांग बढ़ती जा रही है। युवाओं की इस अपेक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यता है।
आवेदन की प्रक्रिया एवं अहर्ताए
इसके लिए शासकीय एवं अशासकीय संस्था जो व्यायामशाला प्रारंभ करने के ईच्छुक है तो वे खेल एवं युवा कल्याण विभाग महासमुन्द से आवेदन प्रारूप के साथ 50 रूपए के गैर न्यायायिक स्टाॅम्प पेपर पर अनुबंध सहित आवेदन कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं।  
व्यायामशाला स्थापित करने की प्रक्रिया
व्यायामशाला के स्थापना के लिए संस्था का चयन कलेक्टर की अध्यक्षता में ‘‘जिला स्तरीय व्यायाम शाला समिति’’ द्वारा की जाएगी। व्यायाम सामग्री उन संस्थाओं को दी जाएगी, जिनके पास पहले से ही भवन उपलब्ध हो। व्यायाम शाला में योग एवं शारीरिक गतिविधियों के लिए पृथक से कक्ष होना चाहिए ।साथ ही महिलाओं के लिय चंेजिंग रूम एवं प्रसाधन कक्ष का होना आवश्यक है। व्यायाम शाला संचालन के लिए शासकीय, पंजीकृत संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शासकीय भवनों जैसे सामुदायिक भवन, पंचायत भवन एवं अन्य शासकीय संस्था, निकाय के भवन जो खेल मैदान के समीप हो और जिनका सामुदायिक उपयोग किया जा सके ऐसे भवनों को व्यायाम शाला स्थापित करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।
संस्था के दायित्व
संस्था को प्रदाय की जाने वाली व्यायाम, जिम सामग्री शासकीय संपत्ति रहेगी। जिसका स्थानीय स्तर पर संस्था के माध्यम से सामुदायिक उपयोग किया जाएगा। व्यायाम शाला के रख-रखाव के लिए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया जाएगा। जिसका निर्धारण जिला स्तरीय व्यायामशाला समिति द्वारा किया जाएगा। व्यायामशाला में प्रशिक्षक, अन्य कर्मचारी हेतु अलग से आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी। व्यायामशाला भवन परिसर में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जो कानून की दृष्टि से प्रतिबंधित हो। संस्था व्यायामशाला भवन, परिसर में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगी। व्यायामशाला, जिम सामग्री स्थापित करने के लिए इच्छुक संस्था आवेदन प्रारूप एवं अनुबंध प्रारूप प्राप्त कर कार्यालय मंे आवेदन जमा कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण महासमुन्द में कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर या दूरभाष क्रमांक 96175-00748, 9770-752697 संपर्क कर सकते हैं।

लोचन चौधरी की रिपोर्ट…

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