कांकेर

टैक्स बकायादारों पर परिवहन विभाग ने दिया एक मुश्त निपटान का फार्मूला समयावधि में टैक्स जमा नहीं करने पर होगी कुर्क की कार्यवाही

परिवहन विभाग ने बकाया कर की वसूली के लिए अभियान शुरू किया है। बकाया कर की वसूली के लिए परिवहन विभाग ने बकाया कर दाताओं के लिए वन टाइम सेटलमेंट का फार्मूला दिया है, इस योजना के तहत त्रैमासिक टैक्स देय वाहनों के लिए  01 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक लंबित टैक्स पर पेनाल्टी हटा दी गई है। इस दौरान के वाहन टैक्स पर वाहन मालिक को केवल लंबित टैक्स और ब्याज का ही भुगतान करना होगा, साथ ही यात्री वाहनों व्हील बेस के कारण टैक्स ब्याज और पेनाल्टी लगाई गई है तो उन्हें भी एक मुश्त निपटान योजना के तहत लंबित टैक्स एवं ब्याज देय होगा। यह योजना   01 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगी।
जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैय्या ने बताया कि कांकेर जिले में लगभग 295 वाहन मालिकों ने वर्ष 2013 से 2018 तक वाहनों के टैक्स का भुगतान नहीं किया है, ऐसे वाहन मालिकों की सूची तैयार किया गया है। हर महीने वाहन मालिकों को टैक्स का भुगतान करने नोटिस भेजी जाती है। इस बीच छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने 13 सितंबर को राजपत्र में उल्लेख करते हुए 2013 से 2018 तक टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों से सिर्फ टैक्स और बकाया टैक्स पर लगने वाले ब्याज वसूली करने के निर्देश जारी किए हैं, इसके साथ ही बकाया टैक्स पर लगने वाले पेनाल्टी को परिवहन विभाग ने माफ कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी अतुल असैय्या ने वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि राज्य सरकार की एक मुश्त निपटान योजना का लाभ अधिक से अधिक वाहन मालिक उठायें। टैक्स का भुगतान नहीं करने की स्थिति में बकायादारों पर छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 15 (3) के तहत कुर्क करने के बाद राजस्व वसूली की जाएगी।
वाहन विक्रय के समय ही वाहन का बीमा, पंजीयन व प्लेट नंबर लगाने के निर्देश
जिला परिवहन अधिकारी श्री अतुल असैय्या ने आज जिले के समस्त विक्रेता वाहन डीलरों की जिला परिवहन कार्यालय में बैठक लेकर नवीन वाहन डीलरों को निर्देशित किया कि नवीन वाहन विक्रय के पश्चात् वाहन का बीमा, पंजीयन एवं नम्बर प्लेट लगाकर ही क्रेता को नवीन वाहन सुपूर्द किया जावे। बिना पंजीयन एवं बीमा के वाहन विक्रय किये जाने पर संबंधित वाहन डीलरों का केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1989 के तहत व्यापार प्रमाण-पत्र निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।

विनोद साहू लाइव भारत 36 न्यूज़ कांकेर

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