शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त रखने की कवायद स्कूलों और महाविद्यालयों के प्रवेश द्वार पर लगेगा तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए स्कूलों और महाविद्यालयों के प्रवेश द्वार में कोटपा अधिनियम 2003, धारा 6 ¼B½ के अंतर्गत तम्बाकू निषेध क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें संस्था प्रमुख का नाम व मोबाईल नंबर करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में तम्बाकू मुक्त स्कूल तथा महाविद्यालय परिसर बनाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी नामांकित किया जाएगा, इसके साथ ही संस्थाआें में एंटी टोबेको मॉनिटर भी बनाया जायेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. एल. उईके द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र के माध्यम से सभी स्कूलों की मैंपिंग के लिए चेकलिस्ट प्रेषित किया गया है, जिसका सत्यापन जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी ¼NTCP) डॉ. प्रदीप देवांगन द्वारा किया जायेगा।
विनोद साहू लाइव भारत 36 न्यूज़ कांकेर