रविचन्द्र बड़ाईक , सहायक ग्रेड -03 को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया,

जशपुरनगर। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 रविचंद बड़ाईक को जिला शिक्षा अधिकारी एसएन पंडा ने निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी , जिला जशपुर ( छ.ग. ) के द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक हेतु मांग पत्र में विकास खण्ड कांसाबेल के संकुल चेटवा का मांग पत्र लोक शिक्षण संचालनालय , रायपुर को प्रेषित नहीं किया गया , जो गंभीर लापरवाही प्रदर्शित हुई । निर्धारित अवधि में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उक्त संकुल में आपूर्ति नहीं होने के कारण राज्य में जिले की छवि धूमिल हुई है । संबंधित का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम ( 3 ) के सर्वथा विपरित है । अतएव श्री रविचन्द्र बड़ाईक , सहायक ग्रेड -03 , कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी , जिला जशपुर ( छ.ग. ) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम ( 9 ) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी , विकास खण्ड जशपुर जिला जशपुर छ.ग. में मुख्यालय निर्धारित किया जाता है । निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

गणेश राम बंजारा के रिपोर्ट

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