PDS दुकानों में राशन वितरण को लेकर दिशा निर्देश जारी, इन नियमों का करें पालन
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन वितरण को लेकर गाइडलाइन्स जारी किए हैं. उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने उचित मूल्य दुकानों में अनावश्यक भीड़भाड़ की स्थिति को लेकर राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए विभिन्न जिलों में लागू किए गए हैं. लॉकडाउन के दौरान राशन सामग्री वितरण के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों और समयावधि के दौरान उचित मूल्य दुकानें सतत रूप से संचालित की जाए.
उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुताबिक प्रत्येक उचित मूल्य दुकान से संलग्न वार्ड, मोहल्ला, गांव के प्रतिदिन 50 से लेकर अधिकतम 80 हितग्राहियों को टोकन जारी कर राशन सामग्री का वितरण किया जाए. उचित मूल्य दुकान स्तर पर अनावश्यक भीड़-भाड़ जैसी स्थिति निर्मित न होने दिया जाए
खाद्य नागरिक आपूर्ति ने कहा कि राशन दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए राशन सामग्री का वितरण सुनिश्चित हो. उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी खाद्य नियंत्रकों एवं खाद्य अधिकारियों को दिए गए हैं. अनावश्यक भीड़भाड़ की स्थिति निर्मित न करते हुए उचित मूल्य दुकानों को सतत रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं
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