होम आइसोलेशन के नियमों का कड़ाई से पालन करें
होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल के अनुरूप ही कोविड मरीजों को दी जाएगी घर में रहने की अनुमति अन्यथा नजदीकी आइसोलेशन केंद्र भेजें-कलेक्टर
मना करने पर एपिडिमिक एक्ट के तहत होगी कार्रवाई और होगा एफआईआर भी दर्ज़
कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य ने ऐसे सभी कोविड के मरीजों को नजदीकी आइसोलेशन/ क्वारेंटाइन सेंटर भेजने के निर्देश दिए हैं जिनके घर में होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल अनुरूप सुविधा नहीं है , अर्थात जिनके पास अलग कमरा और टॉयलेट की सुविधा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर सभी एसडीएम, नगरीय निकाय के आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यदि होम आइसोलेशन के नियम के विरुद्ध मरीज़ घर में रह रहे हैं और ऐसे लोग नजदीकी आइसोलेशन सेंटर में जाने से मना करते हैं तो पुलिस बल का आवश्यकता अनुसार सहयोग लिया जाए। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध महामारी अधिनियम के तहत जरूरी कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज करने के सख्त निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।
Reported by subham Sourabh sahu