
लाइव भारत 36न्यूज़ से जिला रिपोर्टर की रिपोर्ट
जिला शक्ति थाना चंद्रपुर मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 02 वर्ष पहले फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती एक अज्ञात व्यक्ति से हुई थी। आरोपी ने फोन पर बातचीत कर भरोसा जीता और पीड़िता का अर्धनग्न फोटो/वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से लिया। बाद में पैसे की मांग करने लगा। मना करने पर आरोपी ने अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। डर के कारण पीड़िता ने आरोपी के बताए गए खाते में 2500 रुपये ट्रांसफर किया। आरोपी द्वारा कॉल कर दोबारा पैसे मांगने पर पीड़िता द्वारा मना करने पर आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार के व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक फोटो/वीडियो भेज दिए। रिपोर्ट पर आईटी अधिनियम की धारा 67(ए) एवं BNS की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) जिला सक्ती दिए गए निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पंकज पटेल तथा श्रीमान अनु. अधि. पुलिस उपरा श्रीमान सुमित गुप्ता के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी चन्द्रपुर जितेन्द्र कोसले द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी मनोज कुमार देवांगन को दिनांक 14.07.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के द्वारा जनता से अपील
सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती कर ब्लैकमेल करना गंभीर अपराध है। आईटी एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील है कि वे अनजान लोगों को निजी फोटो/वीडियो न भेजें और किसी भी तरह की साइबर ठगी की सूचना तुरंत 1930 या नजदीकी थाने में दें।
मामले में निरीक्षक जितेन्द्र कोसले थाना प्रभारी चन्द्रपुर एवं सउनि रामकुमार राठे, प्रआरक्षक राम मिलास लहरे, राजेश पैकरा, आर. राधेश्याम बरठे, खगेश्वर साहू, गणेश साहू, म.आर. बबीता सिदार की सराहनीय भूमिका रही।



