महासमुंद

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन 31 अक्टूबर तक

वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले कृषको को धान फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं

महासमुंद 05 अक्टूबर 2021/ खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी करने, खेती करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का विक्रय करने के लिए ‘‘एकीकृत किसान पोर्टल  ¼Unified Farmer Potel-UFP ) पर पंजीयन कराना आवश्यक होगा। इस संबंध में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए है।
छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों का विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में आवेदन के साथ पंजीयन कराना होता था। जिससे उनका समय एवं संसाधन पर अपव्यय होता था। लेकिन अब राज्य शासन द्वारा इस प्रक्रिया में सरलीकरण कर प्रौद्योगिकी आधारित एकीकृत किसान पोर्टल बनाया गया है। इसमें किसानों के धारित भूमि एवं बोएं गए फसलों के रकबा सत्यापन हेतु भुईया पोर्टल से लिंक किया गया है। एकीकृत किसान पोर्टल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, धान एवं मक्का का समर्थन मूल्य पर उपार्जन, कोदो, कुटकी एवं सभी उपार्जन योजना को सम्मिलित है। इस पोर्टल में फसल के निर्धारण हेतु भुईया पोर्टल में संधारित भूमि एवं गिरदावरी के आंकड़ो का उपयोग किया जाएगा। सभी फसलों का किसानवार, खसरावार, बोएं गए फसल के क्षेत्राच्छादन की जानकारी राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी के माध्यम से संकलित की जाएगी।
जिला खाद्य अधिकारी श्री नितीश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले कृषको को धान फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु ऐसे धान उत्पादक कृषक जो खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु पंजीयन नहीं कराये थे, उन कृषको को नवीन पंजीयन कराना होगा। नवीन पंजीयन हेतु कृषक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नम्बर बैंक की पासबुक इत्यादि की छायाप्रति ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास जमा करनी होगी। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा कृषक के आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा तथा पोर्टल पर कृषक के संबंधित ग्राम का चयन कर सत्यापन किया जावेगा। तत्पश्चात ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषक का आवेदन संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में जमा करेगा जिसके आधार पर सहकारी समिति द्वारा पोर्टल पर कृषक के पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।
          एकीकृत किसान पोर्टल में कृषको के नवीन पंजीयन तथा पंजीयन तथा पंजीकृत फसल अथवा रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक किये जाने के निर्देश है। कलेक्टर ने जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु एकीकृत किसान पोर्टल से संबंधित सभी अधिकारियों को कृषक पंजीयन तथा कृषक के फसल एवं रकबा में संशोधन की कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक पूर्ण करने का निर्देश दिया है तथा समर्थन मूल्य पर धान अथवा मक्का विक्रय करने के इच्छुक कृषको से एकीकृत किसान पोर्टल में अपना पंजीयन कराना सुनिश्चित करने की अपील की है।    
       संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम से अथवा समस्त खाताधारकों द्वारा नामित व्यक्ति के नाम से अथवा सभी खातेदारों की सहमति से हिस्सेदारी अनुसार अलग-अलग किया जा सकेगा। इसके लिये संबंधित कृषको को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाता धारकों की सहमति सह स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संस्थागत/रेगहा/बटाईदार/लीज/डुबान क्षेत्र के कृषकों का पंजीयन हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पृथक से लिंक दिया जाएगा। कृषक का आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की जानकारी कृषक को sms के माध्यम से दी जाएगी। पंजीयन उपरांत प्रत्येक कृषक को एक यूनिक आई डी दिया जाएगा।
           ऐसे कृषक जो पंजीकृत फसल अथवा रकबा में संशोधन कराना चाहते है अथवा व्यक्तिगत विवरण में संशोधन कराना चाहते है, उन्हे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बी-1 की छायाप्रति के साथ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास जमा करना होगा। पंजीकृत कृषक की मृत्यु होने अथवा वारिस घोषित करने अथवा भूमि में विवाद होने की स्थिति में एवं कृषक के भूमि की जानकारी भुंईया पोर्टल में अपडेट नहीं होने पर कृषक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नम्बर, शपथ पत्र इत्यादि सहित तहसीलदार के पास जमा करना होगा।

लोचन चौधरी की रिपोर्ट

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