वन अधिकार मान्यता अधिनियम जोंगरा की 80 एकड़ वन भूमि के पट्टे वितरित किसानों की मेहनत रंग लाई
जांजगीर-चांपा, 27 जुलाई 2020/ जांजगीर-चांपा जिले की जनपद पंचायत सक्ती का ग्राम जोंगरा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहां के लोगो का जीवन-यापन मुख्यतः कृषि और वनोपजों पर आधारित है। राज्य सरकार की पहल पर जोंगरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के करीब 80 एकड़ वन भूमि का वहां वर्षो से काबिज किसानों को वन अधिकार पट्टा प्रदान किया गया है। अब इस गांव के किसान भूमिहीन नही रहें। समाज में उनका सम्मान बढ़ गया है। भविष्य के प्रति निश्चिंत हुए है। पट्टा मिलने के बाद वन भूमि से बेदखली का भय समाप्त हो गया है।
जोंगरा गांव के किसान श्री सुदर्शन पहले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए केवल मजदूरी पर निर्भर थे। अब वन भूमि अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा मिलने पर वह वन भूमि में मेहनत करके वहां खेत बना लिया है। वह इस भूमि पर अनाज और सब्जी भाजी की फसल उगा रहे हंै, इससे उनकी आमदनी भी बढ़ गई है।
इसी गांव के श्री खुशी राम सिदार, श्री पराउराम उरांव, श्री गंगाराम और श्री झंगल को भी वन भू-अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा और भूमि का मालिकाना हक मिल गया है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ गये हैं। इन हितग्राहियों द्वारा पट्टे वाली पठारी भूमि पर मेहनत करके खेत बना लिया गया हैं। स्वयं की सिंचाई व्यवस्था से वह अपनी भूमि पर दो फसल ले रहे हैं। इसी गांव के श्री संगनेश्वर को वन अधिकार मान्यता कानून के तहत दो एकड़ का पट्टा मिला है। पहले उनके पास जमीन नही थी। अब वह धान व सब्जी उगाकर अपने परिवार का बेहतर ढंग से पालन-पोषण कर रहे है। राज्य सरकार की वन अधिकार मान्यता कानून के तहत भूमि का मालिकाना हक मिलने से गांव के हितग्राही परिवारों में खुशी का माहौल है।
लाइव भारत 36 न्यूज़ से विजय धिरहे की रिपोर्ट