सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिला स्तरीय ब्लॉक मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण

जिला रायगढ़,
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन, अधिनियम के प्रावधानों की व्यापक समझ विकसित करने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय ब्लॉक मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, जिला रायगढ़ के मार्गदर्शन में तथा सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित सक्षम प्राधिकारी श्री अपूर्व टोप्पो अपर कलेक्टर रायगढ़ एवं सुश्री शिल्पा भगत डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ एवं राज्य सूचना आयोग के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में विकासखंड स्तर पर कार्यरत ब्लॉक मास्टर ट्रेनरों को RTI Act, 2005 के प्रमुख प्रावधानों, आवेदन प्राप्त करने एवं निराकरण की प्रक्रिया, लोक सूचना अधिकारी की भूमिका एवं दायित्व, समय-सीमा, सूचना उपलब्ध कराने/अस्वीकार करने के वैधानिक प्रावधान, अपील प्रक्रिया तथा अधिनियम में निर्धारित दायित्वों की जानकारी प्रदान की जाएगी।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षित ब्लॉक मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से विकासखंड स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जागरूकता एवं व्यावहारिक समझ का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से RTI से संबंधित प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नागरिक हितैषी बनाने में सहयोग मिलेगा।

प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ व्यावहारिक उदाहरणों, केस स्टडी एवं प्रश्नोत्तर के माध्यम से विषय की समझ विकसित कराई जाएगी, ताकि वे अपने-अपने विकासखंड में आवश्यकता के अनुसार प्रभावी रूप से RTI संबंधी जानकारी का प्रसार कर सकें साथ ही साथ विकासखंड स्तर पर जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारियों को प्रशिक्षण के साथ-साथ मार्गदर्शन मिल सके l
राज्य सूचना आयोग छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री विकास रंजन एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री राजेश मिश्रा,श्री विजय कुमार गुप्ता, श्री आनंद शंकर द्विवेदी एवं श्री कोमल सिंह तोमर ने रायगढ़ जिले के सभी ब्लॉक को के ब्लॉक मास्टर ट्रेनरो को प्रशिक्षण दियाl




