महासमुंद

सांकरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, तेंदुए एवं चितल के खाल के साथ दो आदमी गिरफ्तार।

सांकरा पुलिस 11 दिसंबर 2020 को जुर्म जयराम पतासाजी हेतु शासकीय वाहन से ग्राम भतकुन्दा रवाना हुई थी, जहाँ पहुँचने पर उन्हें मुखबिर सुचना मिली की 03 व्यक्ति धनुष तीर लिए 02 सफेद बोरी में जिसमें तेंदूए का खाल तथा चितल (हिरण) का खाल रखकर ग्राम बरनाईदादर झगरेनडीह चौंक तीराह के पास खाल बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे हैं.

सुचना पर पुलिस बरनाईदादर झगरेनडीह चौंक तीराह के पास घेराबंदी कर तीन व्यक्ति को पकड़ी जो दो बोरी एवं तीर कमान रखे थे. पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना-अपना नाम शेख शाहब्बुद्दीन पिता शेख बाबुद्दीन उम्र 27 साल, थरगांव थाना सलिहा जिला बलौदाबजार, बलीराम बरिहा पिता चमरा बरिहा उम्र 52 साल, जोहन बरिहा पिता चैतराम बरिहा उम्र 50 साल दोनों, कुम्हारी थाना राजादेवरी जिला बलौदाबाजार का निवासी बताये.

जिनकी पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर उक्त दो सफेद रंग की बोरी में से एक बोरी को खोलने पर बोरी के अन्दर एक तेंदूए (चीता) का खाल चमकीला पीले रंग में काला धब्बा है तथा दूसरे सफेद रंग की बोरी में एक हिरण का खाल भूरे रंग का सफेद धब्बा रूआंदार चमकीला, तेंदूए तथा हिरण के खाल जैसी वस्तु मिली.

इस संबंध में तीनों व्यक्तियों से तेन्दूए की खाल तथा हिरण की खाल जैसा तथा तीर धनुष जैसा सम्पत्ति बरामद होने पर उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में वैघ दस्तावेज नहीं होना बताये.

जिसपर पुलिस ने आरोपीयों के संयुक्त रूप में

  1. बोरी में भरा हुआ तेन्दुए (चिता) की खाल जिसके लम्बाई सिर से पुंछ तक 75 इंच आगे के पैर से पैर की लम्बाई 65 इंच पिछे के पैर से पैर की लम्बाई 50 इंच कीमती 10 लाख रूपये
  2. एक चितल (हिरण) की खाल जिसके सिर से पुंछ की लम्बाई 57 इंच आगे की पैर से पैर की लम्बाई 46 इंच पिछे के पैर से पैर की लम्बाई 45 इंच किममी 05 लाख रूपये
  3. 02 नग मोबाईल 6000/- रूपये 04. शीकार में प्रयुक्त तीर कमान (तीर धनुष) कीमती 1000/- रूपये 05. नगदी रकम 3790/- रूपये जुमला कीमती 15,10790/- रूपये को जप्त कर पुलिस ने आरोपीयों का कृत्य वन्य संरक्षण अधिनियम की धारा 9,39(ख),51,52 का पाये जाने से आरोपीयों को गिरफ्तार कर आरोपी को ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा है.

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