स्वयं अधिवक्ता को न्याय के लिए एस. पी.कार्यलय का चक्कर लगानी पड़ी… देखें पूरी खबर……
कुनकुरी (नारायणपुर):- अधिवक्ता शिवशंकर गुप्ता के बताये अनुसार उनके द्वारा अपने गृह ग्राम चराईखरा उनके द्वारा लगाये गए फसल चोरी की शिकायत दिनांक 11 अक्टूबर 2020 को थाना नरायनपुर जिला जशुपर में की गई थी किन्तु चोरी की शिकायत के बाद भी थाना प्रभारी के द्वारा मामले पर कोई संज्ञान या FIR नही लिया गया है जबकि दो गवाहों का बयान थाना प्रभारी के द्वारा लिये जाने के उपरांत भी आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज नही की गई है।जिसकी विरुद्ध फरयादी शिव शंकर गुप्ता ने 28 अक्टुबर 2020 पुलिस अधीक्षक जशपुर के समक्ष एवं अन्य उच्च अधिकारियों को थाना प्रभारी के विरूद्ध लिखित शिकायत की गई है। फरयादी शिव शंकर गुप्ता के अनुसार ग्राम चराईखारा स्थित भूमि खसरा नम्बर 468 /7 को मेघनाथ यादव अपने नाम से छल प्रपंच पूर्वक दर्ज करा लिया था जिसे अपर जिला न्यायालय कुनकुरी जिला जशुपर द्वारा अवैध घोषित करते हुए उक्त भूखंड को फरयादी शिव शंकर गुप्ता के पिता बुचु साव के नाम पर किये जाने का आदेश दिया गया था।उक्त भूमि पर उनके द्वारा तिल का फसल बोया गया था।
जिसको दिनांक 3 जुलाई 2020 को ग्राम का मेघनाथ उक्त भूखंड को 467/7ना होकर वन भूमि का होना तथा उस पर अपना कब्जा काश्त 15 -20 वर्ष से होने की झूठी शिकायत शिव शंकर गुप्ता के विरुद्ध जबरन फसल बोने की थाना नरायनपुर में कराये जाने पर थाना प्रभारी के 155 crpc की कार्यवाही की गई थी। फरयादी शिव शंकर गुप्ता के अनुसार 11 अक्टूबर 2020 को ग्राम के आरोपी मेघनाथ यादव के द्वारा आवेदक के बोए तिल के फसल को चोरी कर लिए जाने की शिकायत दर्ज कराए गया था लेकिन आज दिनांक तक उक्त शिकायत में गवाहों के बयान हो जाने के बाद भी थाना प्रभारी नारायणपुर द्वारा अपराध दर्ज नही किया गया है ।जिसकी शिकायत एस. पी.कार्यालय एवं गृह मंत्री को शिक़ायत की गई है ।फरयादी शिव शंकर गुप्ता के अनुसार उक्त शिकायत संज्ञेय अपराध प्रवित्ति की है और ऐसी सूचना पर अपराध दर्ज न करना मानव अधिकार का उल्लंघन होकर भारतीय संविधान एवं कानून के विपरीत है। स्वयं विधि व्यवसायी को फरियाद के लिए एस. पी. को करना पड़ा थाना प्रभारी की शिकायत, वकील साहब का कहना है की न्याय के लिए न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे।
संतोष कुमार शर्मा