ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वर्जित
जिला बलौदाबाजार
लवन से धीरेंद्र साहू की रिपोर्ट
जिला बलौदाबाजार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन कुमार ने 09 अक्टूबर को आचार संहिता लगते ही आदेश जारी करते हुए कहा कि विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अवसर पर जिले में ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः वर्जित किया गया है।
विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के मौके पर राजनैतिक दलों अपने प्रचार-प्रसार के लिए लाउडस्पीकरों का अधिक प्रयोग न करें । ये लाउडस्पीकर वाहनों और विभिन्न स्थानों पर चलते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। विद्यार्थियों को भी इससे परेशानी होती है इस पर जिला दण्डाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार ने छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाना या लगाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर और चुनावी सभाओं में प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10 तक ही किया जा सकेगा, लेकिन ये यंत्र सामान्य स्थितियों में भी पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे।