नाबालिग बालिका को भगाकर दुश्कर्म करने वाला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार.
जिला जॉजगीर चाम्पा आरोपी के विरुध्द थाना मालखरौदा में अप.क. 125/2022 धारा 363,366,376 भादवि, 4.6पास्को एक्ट पंजीबद। ●
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया दिनांक 25.05.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी लड़की दिनांक 22.05.2022 को दुकान जा रही हॅू कहकर घर से निकली है और आधा घण्टा होने के बाद भी घर वापस नहीं आई जिसकी आसपास एवं रिश्तेदारी में पतासाजी किये कहीं पता नहीं चला है, गुम बालिका दिनांक 29.05.2022 को वापस घर आयी है। आरोपी राहुल राय उर्फ भूरु पिता रविशंकर राय उम्र 23 साल साकिन मालखरौदा के द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ भगाकर हैदराबाद ले गया और वहाँ जबरन बलात्कार किया है। •प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर थाना मालखरौदा में अपराध कमांक 125 / 2022 धारा 363,366,376 भादवि, 4.6 पास्को एक्ट पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। ●
प्रकरण बालिका संबंधी होने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीम मालखरौदा द्वारा आरोपी के घर दबिश देकर घेराबंदी कर आरोपी राहुल राय उर्फ भूरु पिता रविशंकर राय उम्र 23 साल साकिन मालखरौदा को गिरफ्तार किया गया •
आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने व आरोपी के विरुध्द अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 31.05.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक प्रवीण राजपूत, उप निरीक्षक आर. एल. टोण्डे,प्रधान आरक्षक चित्रांगद चन्द्रा आरक्षक दिनेश सिदार का सराहनीय योगदान रहा।
लाइव भारत 36 न्यूज से विजय धिरहे