संकुल शैक्षिक समन्वयक(cac) पहले 3 कक्षा पढ़ाए फिर बाकी काम….
रायगढ़ : जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 1 पत्र जारी किया गया जिसमें cac(संकुल समन्वयक ) को कम से कम 3 कालखण्ड पढ़ाने के लिए कहा गया है ,साथ ही नही 3 कालखण्ड न अध्यापन कर राज्य शासन के आदेश की अवहेलना का जिक्र किया गया है व संकुल प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि अपने संकुल अंतर्गत संकुल समन्वयक (cac) को अपने मूल शाला में कम से कम 3 कालखण्ड अध्यापन कार्य सुनिश्चित करने व की गई कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है।
हमारा सवाल:-
1) क्या cac अपने दायित्वों का निर्वहन नही किया जा रहा है?
2) जब cac के नियुक्ति में राज्य शासन द्वारा निर्देश व समय घोषणा पत्र में यह लिख कर दिया गया है कि 3 कालखण्ड अध्यापन करना है तो उसके पश्चात भी आदेश का अवहेलना क्यो?
3) संबंधित cac के संकुल प्राचार्य/प्रधान पाठक ,इनसे 03 कालखण्ड अध्यापन कार्य लेने में क्यों असमर्थ क्या ऊपर से बाहय शक्ति इनके साथ है?
4) क्या 3 कालखण्ड अध्यापन पश्चात वे नियमित संकुल कार्यालय में बैठ कर कार्य या संकुल प्रचार्य द्वारा प्रदत्त सौपे गए अकादमिक गतिविधियों को संपादित करते है?
अब देखना है इस आदेश का असर कितना पड़ता है और शिक्षा में गुणवत्ता और कसावट कितनी कारगर शाबित होती है।