जशपुर जिला

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् माह जुलाई से नवंबर 2021 तक खाद्यान्न वितरण मात्रा के संबंध में दिशा निर्देश

जशपुरनगर 03 जुलाई 2021/राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में सामान्य एपीएल श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को छोड़कर माह जुलाई से नवंबर 2021 तक प्रतिमाह चावल का वितरण निःशुल्क किए जाने के निर्देश दिए गए है।
कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, नगरपालिका व नगरपंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को माह जुलाई से नवंबर 2021 तक प्रतिमाह चावल का वितरण निःशुल्क वितरण कराए जाने हेतु निर्देशित किया है।
माह जुलाई 2021 से नवम्बर 2021 तक जिले में प्रचलित अंत्योदय प्राथमिकता,एकल निराश्रित, निःशक्त एवं अन्नपूर्णा राशनकार्डों सामान्य एपीएल राशनकार्डों को छोड़कर में मासिक आबंटन का चावल एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नयोजना के अतिरिक्त आबंटन का चावल वितनरण निःशुल्क किया जाए। जुलाई 2021 से नवम्बर 2021 तक अंत्योदय, प्राथकिता एकल, निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशनकार्डों को वितरित किए जाने वाले चावल की मात्रा उन्हें छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम अथवा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नियमित तथा अतिरिक्त आबंटन के अंतर्गत प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की बेहतर मात्रा के बराबर होगी। माह जुलाई 2021 से नवम्बर 2021 तक प्रत्येक माह अन्त्योदय प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशनकार्ड धारियों की चावल की पात्रता नियमित मासिक आबंटन एवं अतिरिक्त आबंटन मात्रा निम्ननुसार होगी।
अन्त्योदय राशनकार्ड धारियों को जुलाई से नवम्बर 2021 तक प्रतिमाह चावल वितरण किया जाएगा। जिसके लिए मासिक आबंटन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत अवधि में प्रत्येक सदस्य को अतिरिक्त 5 किलो चावल की पात्रता होगी। जिसमें 01 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों हेतु 35 किलो मासिक आबंटन के साथ ही अतिरिक्त 5 किलो कुल 40 किलो चावल की प्रति माह की पात्रता दी गई है। इसी प्रकार 2 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 35 मासिक आबंटन 35 किलो के साथ ही 10 किलो अतिरिक्त कुल माह में 45 किलो चावल, 3 सदस्यीय राशनकार्डधारियों को मासिक आबंटन 35 तथा 15 किलो अतिरिक्त कुल माह में 50 किलो चावल, 4 सदस्यीय राशनकार्ड धारियों को मासिक आबंटन 35 तथा 20 किलो अतिरिक्त कुल माह में 55 किलो चावल, 5 सदस्यीय राशनकार्ड धारियों को मासिक आबंटन 35 किलो तथा 25 किलो अतिरिक्त माह में कुल 60 किलो चावल प्रति माह की पात्रता होगी।
प्राथमिकता राशनकार्ड धारियों को जुलाई से नवम्बर 2021 तक प्रतिमाह चावल वितरण किया जाना है। जिसमें 01 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों हेतु 10 किलो मासिक आबंटन के साथ ही कुल 10 किलो चावल की प्रति माह की पात्रता दी गई है। इसी प्रकार 2 सदस्य वाले राशनकार्डधारियों को 20 मासिक आबंटन कुल 20 किलो चावल की माह में पात्रता होगी। 3 सदस्यीय राशनकार्डधारियों को मासिक आबंटन 35 कुल माह में 35 किलो चावल, 4 सदस्यीय राशनकार्ड धारियों को मासिक आबंटन 35 तथा कुल माह में 40 किलो चावल, 5 सदस्यीय राशनकार्ड धारियों को मासिक आबंटन 35 किलो कुल माह में 50 किलो चावल, 6 सदस्यीय राशनकार्ड धारियों को मासिक आबंटन 42 किलो कुल माह में 60 किलो चावल, 7 सदस्यीय राशनकार्ड धारियों को मासिक आबंटन 49 किलो कुल माह में 70 किलो चावल, 8 सदस्यीय राशनकार्ड धारियों को मासिक आबंटन 56 किलो कुल माह में 80 किलो चावल, 9 सदस्यीय राशनकार्ड धारियों को मासिक आबंटन 63 किलो कुल माह में 90 किलो चावल, 10 सदस्यीय राशनकार्ड धारियों को मासिक आबंटन 70 किलो कुल माह में 100 किलो निःशुल्क चावल प्रति माह की पात्रता होगी।
निःशक्त जन एकल, निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्डधारियों को जुलाई से नवम्बर 2021 तक मासिक पात्रता निःशुल्क होगी। जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों में राशनकार्ड धारियों को माह जुलाई से नवम्बर 2021 तक चावल की पात्रता से अवगत कराने के लिए उपरोक्तानुसार सूची का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाए। माह जुलाई 2021 से नवम्बर 2021 तक निःशुल्क खाद्य वितरण का स्थानीय पिं्रट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में इसका समुचित प्रचार-प्रसार किया जाए। सामान्य राशनकार्डों में खाद्यान्न का वितरण वर्तमान में प्रच्चलित मासिक पात्रता एवं उपरोक्त दर अनुसार किया जाए। उपरोक्त माहों में आबंटित खाद्यान्न के व्यपवर्तन अथवा दुरूपयोग को रोकने हेतु अनुविभाग स्तर पर राजस्व खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त माॅनिटरिंग समिति गठित कर खाद्यान्न वितरण की नियमित माॅनिटरिंग किया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्न के लिए व्यपवर्तन एवं दुरूप्योग तथा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध तत्काल छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। उपरोक्तनुसार जुलाई से नवम्बर 2021 तक उचित मूल्य दुकानों में आबंटन अनुसार खाद्यान्न का भण्डारण समय -सीमा में पूर्ण कराकर प्रतिमाह राशनकार्ड हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करें।

लखन लाल सिहं

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